चार आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा, जामवंत यादव गिरोह का बताया गया सरगना

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तरवां पुलिस ने संगठित आपराधिक गिरोह के खिलाफ की कार्रवाई, चार आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 2(ख)(1)/3(1) में केस दर्ज
आजमगढ़। तरवां थाना पुलिस ने संगठित आपराधिक गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस की ओर से 22 अगस्त 2026 को दर्ज एफआईआर में जामवंत यादव उर्फ जमुना यादव निवासी सरायभादी, थाना तरवां को गिरोह का सरगना बताया गया है। उसके साथ ही हीरालाल यादव, सुमित यादव और प्रदुम्न यादव को गिरोह का सक्रिय सदस्य बताया गया है।
पुलिस के अनुसार जामवंत यादव के खिलाफ वर्ष 2021 में मारपीट, जान से मारने की नीयत से हमला और धमकी से संबंधित मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचना के दौरान उसके पास से .315 बोर का देशी तमंचा बरामद होने का भी उल्लेख एफआईआर में है। इसके अलावा गिरोह के सदस्यों के खिलाफ वाराणसी के मिर्जामुराद थाना क्षेत्र में चोरी से संबंधित मुकदमे में भी कार्रवाई का जिक्र किया गया है।
एफआईआर में पुलिस ने आरोप लगाया है कि गिरोह आपराधिक गतिविधियों के जरिए आर्थिक और भौतिक लाभ अर्जित करता है तथा उसके भय और दहशत के कारण लोग शिकायत अथवा गवाही करने से कतराते हैं। पुलिस का कहना है कि गिरोह की गतिविधियां जनपद और अंतरजनपदीय स्तर पर सक्रिय रही हैं।
पुलिस के मुताबिक गिरोह का गैंग चार्ट जिलाधिकारी से 18 अगस्त 2026 को अनुमोदित कराया जा चुका था। इसके बाद चारों आरोपियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2(ख)(1)/3(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक अजय कुमार सिंह को सौंपी गई है।

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