पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर रोडवेज बस में पिकअप चालक ने जानबूझकर मारी थी टक्कर, पुलिस ने आरोपी चालक को किया गिरफ्तार

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पूछताछ में आरोपी बोला- बस चालक, परिचालक और यात्रियों की बातों से नाराज था, गुस्से में दिया था घटना को अंजाम, हादसे में बस चालक समेत दो की हुई थी मौत, लगभग तीन दर्जन यात्री हुए थे घायल

हिंदी न्यूज़ 24

आजमगढ़। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर रोडवेज बस में पिकअप वाहन से टक्कर मारकर दो लोगों की मौत और तीन दर्जन भर यात्रियों के घायल होने के मामले में पवई पुलिस ने आरोपी पिकअप चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपी ने बस में जानबूझकर टक्कर मारने की बात स्वीकार की है। आरोपी को उपचार के दौरान पुलिस ने अभिरक्षा में लिया और मंगलवार को न्यायालय के लिए चालान कर दिया।

पुलिस के मुताबिक, 28 अगस्त की रात पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर किलोमीटर संख्या 191 के पास तेज रफ्तार पिकअप ने रोडवेज बस को टक्कर मार दी थी। टक्कर के बाद बस अनियंत्रित होकर पिलर से जा भिड़ी। हादसे में बस चालक रजनीकान्त यादव और एक अज्ञात महिला की मौत हो गई थी, जबकि तीन दर्जन भर यात्री घायल हुए थे।

घटना के संबंध में थाना पवई में मुकदमा अपराध संख्या 207/2026 के तहत धारा 281, 125A, 125B और 105 बीएनएस में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान पिकअप चालक संतोष राजभर का नाम सामने आया। हादसे में घायल संतोष को उपचार के लिए सीएचसी अहरौला ले जाया गया था, जहां से उसे जिला अस्पताल आजमगढ़ रेफर किया गया। इसके बाद वह पुलिस से बचने के लिए गाजीपुर चला गया और वहां एक अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने लगा।

पुलिस के मुताबिक मंगलवार की शाम करीब 7:45 बजे उपचार के दौरान आरोपी को अभिरक्षा में लिया गया। पूछताछ में संतोष ने बताया कि रास्ते में रोडवेज बस के चालक, परिचालक और यात्रियों द्वारा कथित रूप से उल्टा-सीधा कहे जाने से वह नाराज हो गया था। इसी गुस्से में उसने किलोमीटर संख्या 191 के पास पिकअप से रोडवेज बस में जानबूझकर टक्कर मार दी। पुलिस का कहना है कि टक्कर के बाद दोनों वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। मामले में पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी संतोष राजभर पुत्र रामआशीष राजभर, निवासी करीमुद्दीनपुर, गाजीपुर के खिलाफ पहले से कुल 10 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, गोवध निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम और गैंगस्टर एक्ट समेत अन्य मामले शामिल हैं।

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