
कोतवाली पुलिस ने धारा 84 बीएनएसएस के तहत कराई मुनादी, सार्वजनिक स्थानों पर भी चस्पा किया न्यायालय का आदेश
आजमगढ़। गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित चल रहे दो आरोपियों के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर धारा 84 बीएनएसएस के तहत कुर्की/उद्घोषणा संबंधी नोटिस की कार्रवाई की। पुलिस टीम ने आरोपियों के घर और सार्वजनिक स्थानों पर नोटिस चस्पा करने के साथ ही मोहल्ले में मुनादी भी कराई।
पुलिस के अनुसार थाना कोतवाली में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 102/2026 में धारा 2(बी)1/3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई चल रही है। मामले की विवेचना थाना सिधारी के प्रभारी निरीक्षक द्वारा की जा रही है। मुकदमे में वांछित प्रमोद कुमार (36) पुत्र जयकरन उर्फ सहदेव, निवासी पुसड़ा आईमा (चकतगे), थाना मुबारकपुर और मोनू चौहान (20) पुत्र हीरालाल चौहान, मूल निवासी मेहमौनी, थाना कप्तानगंज, हाल पता पुसड़ा आईमा, थाना मुबारकपुर के खिलाफ न्यायालय ने धारा 84 बीएनएसएस का प्रासेस जारी किया था।
घर और सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा किया नोटिस
न्यायालय से जारी आदेश के अनुपालन में उपनिरीक्षक शिवम त्रिवेदी ने हमराह पुलिसकर्मियों के साथ दोनों आरोपियों के घर पहुंचकर साक्षीगण की मौजूदगी में नोटिस चस्पा कराया। इसके साथ ही मोहल्ले में मुनादी कराकर आरोपियों को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की जानकारी दी गई। पुलिस ने धारा 84 बीएनएसएस के प्रासेस की प्रतियां आसपास के सार्वजनिक एवं दर्शनीय स्थानों पर भी नियमानुसार चस्पा कीं।
इनकी रही भूमिका
कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक शिवम त्रिवेदी, हेड कांस्टेबल राजकुमार यादव और कांस्टेबल त्रिवेणी शाह शामिल रहे। पुलिस का कहना है कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में नियमानुसार कार्रवाई की गई है।