शोभनाथ सेठ पर एक और मुकदमा, जमीन के नाम पर 10 लाख की धोखाधड़ी का आरोप

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फर्जी खतौनी दिखाकर जमीन का सौदा करने, रकम लेने और बैनामा न कराने की शिकायत; भाई सुधीर सेठ भी नामजद
आजमगढ़। अहरौला थाना क्षेत्र के अरुषा गांव निवासी गायत्री सिंह की तहरीर पर पुलिस ने जमीन बेचने के नाम पर कथित तौर पर 10 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में शोभनाथ सेठ और उसके भाई सुधीर सेठ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी, मारपीट और धमकी से संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जमीन दिखाकर तय किया था सौदा
शिकायतकर्ता के अनुसार वर्ष 2018 में सुधीर सेठ अहरौला के कड़ी बाजार में कृष्णा मोटर पार्ट्स की दुकान चलाता था। इसी दौरान उसने अहरौला थाने के पीछे स्थित गाटा संख्या 24 और 25 में जमीन अपने भाई शोभनाथ सेठ की बताते हुए बेचने की बात कही। आरोप है कि दोनों भाइयों ने जमीन दिखाकर सौदा तय किया।
किश्तों में दिए 10 लाख रुपये
गायत्री सिंह का आरोप है कि 28 मार्च 2018 को दो लाख 10 हजार रुपये नकद दिए गए। इसके बाद बैंक खातों के माध्यम से पांच लाख और दो लाख 90 हजार रुपये का भुगतान किया गया। इस तरह कुल 10 लाख रुपये देने के बाद भी आरोपियों ने जमीन का बैनामा नहीं कराया।
खतौनी की जांच में सामने आई कथित हकीकत
शिकायत के मुताबिक बाद में जब जमीन की खतौनी की जांच कराई गई तो पता चला कि बताई गई जमीन आरोपियों के नाम पर थी ही नहीं। पीड़िता ने आरोप लगाया कि फर्जी खतौनी दिखाकर और दूसरे की जमीन बताकर उससे रकम हड़प ली गई। रकम वापस मांगने पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है।
पुलिस ने शुरू की जांच
अहरौला पुलिस ने 20 अगस्त 2026 को मुकदमा दर्ज किया। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक चंद्रशेखर सिंह को सौंपी गई है।

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