
गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रशासन की कार्रवाई, 148.501 वर्गमीटर में बने मकान को दरवाजे सील कर किया कुर्क
आजमगढ़। देवगांव थाना क्षेत्र के टॉपटेन अपराधी विकास यादव के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। गैंगस्टर एक्ट के तहत बुधवार को उसके करीब 20 लाख रुपये मूल्य के मकान को कुर्क कर लिया गया। पुलिस के अनुसार यह मकान अवैध रूप से अर्जित धन से निर्मित किया गया था।
जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में दायर वाद संख्या 2545/2026 में पारित आदेश के अनुपालन में यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 14(1) के तहत की गई। कुर्क की गई संपत्ति ग्राम रणमों में आराजी संख्या 185, रकबा 0.021 हेक्टेयर में निर्मित मकान है। इसका कुल क्षेत्रफल 148.501 वर्गमीटर बताया गया है।

तीन दरवाजों पर लगाए ताले, चाबी तहसीलदार को सौंपी
बुधवार को क्षेत्राधिकारी लालगंज भूपेष कुमार पाण्डेय, तहसीलदार लालगंज उमेश कुमार सिंह, थानाध्यक्ष देवगांव सुनील कुमार सिंह और पुलिस बल की संयुक्त टीम रणमों गांव पहुंची। टीम ने मकान के बाहर के दो दरवाजों और छत पर जाने वाले दरवाजे को ताले लगाकर सील कर दिया। मकान की चाबी तहसीलदार लालगंज को सौंप दी गई।
हत्या से लेकर लूट-चोरी तक 13 मुकदमे
पुलिस के मुताबिक विकास यादव के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, लूट/चोरी, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट समेत 13 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें वर्ष 2017 का हत्या का मुकदमा, कई आर्म्स एक्ट के मामले, हत्या के प्रयास, चोरी, मारपीट और गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे शामिल हैं। गंभीर आपराधिक गतिविधियों के चलते उसे थाना देवगांव का टॉपटेन अपराधी बताया गया है।

संयुक्त टीम ने की कार्रवाई
कुर्की की कार्रवाई करने वाली टीम में क्षेत्राधिकारी लालगंज भूपेष कुमार पाण्डेय, तहसीलदार उमेश कुमार सिंह, थानाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह, उपनिरीक्षक सुरेश सिंह, चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक संदीप दूबे तथा अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे।