
फर्जी हस्ताक्षर और चेक के जरिए रकम निकालने का आरोप, फूलपुर थाने में धोखाधड़ी समेत गंभीर धाराओं में एफआईआर
आजमगढ़। फूलपुर थाना क्षेत्र की करीब 68 वर्षीय जरीना पत्नी स्व. सुहैल अहमद की तहरीर पर पुलिस ने मृतक के बैंक खातों से कथित तौर पर फर्जी हस्ताक्षर और चेक के माध्यम से करीब 1.15 करोड़ रुपये निकालने के मामले में सात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एफआईआर में धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र समेत कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं।
पति की मौत के बाद बैंक खातों की जानकारी जुटाई
तहरीर के अनुसार जरीना के पति सुहैल अहमद की मृत्यु 30 जून 2021 को हो गई थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उनके पति के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फूलपुर शाखा में खाते थे। बाद में खातों की जानकारी लेने पर कथित तौर पर बड़ी रकम निकाले जाने का मामला सामने आया।
दो बैंक खातों से करोड़ों की रकम निकासी का आरोप
एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि 8 सितंबर 2023 से 12 अक्टूबर 2023 के बीच मृतक के खाते से कुल 63.07 लाख रुपये फर्जी तरीके से निकाले गए। वहीं दूसरे बैंक खाते से भी करीब 52.42 लाख रुपये फर्जी चेक और हस्ताक्षर के जरिए निकाले जाने का आरोप लगाया गया है। इस तरह दोनों खातों से करीब 1.15 करोड़ रुपये की कथित निकासी का मामला सामने आया है।
भांजे समेत सात लोगों पर आरोप
मामले में मृतक के भांजे हलीम अहमद और मोहम्मद हंजला के अलावा लखनऊ निवासी मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी, धवल कांत तिवारी, राजकुमार यादव तथा फूलपुर स्थित दोनों बैंकों के तत्कालीन शाखा प्रबंधकों को आरोपी बनाया गया है।
पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, जांच शुरू
शिकायत के आधार पर फूलपुर थाने में 18 अगस्त 2026 को एफआईआर दर्ज की गई। मुकदमे में भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 467, 468, 471 और 120-बी का उल्लेख है। पुलिस ने मामले की विवेचना इंस्पेक्टर देवेंद्र प्रताप सिंह को सौंपी है।