शोभनाथ सेठ पर एक और मुकदमा, नौ लाख की धोखाधड़ी का आरोप

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प्लॉटिंग में रकम लगाने के नाम पर नौ लाख लेने का आरोप, छह माह में लौटाने का किया था वादा, चेक बाउंस होने के बाद जमीन के दस्तावेज दिखाकर रकम हड़पने की शिकायत
आजमगढ़। प्लॉटिंग के कारोबार में रकम लगाने और छह माह में पैसा वापस करने का भरोसा देकर नौ लाख रुपये लेने के आरोप में अहरौला पुलिस ने शोभनाथ सेठ और सुधीर सेठ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। खास बात यह है कि शोभनाथ सेठ पर एक और मुकदमा दर्ज हुआ है, जिससे मामला चर्चा में आ गया है। शाहपुर निवासी सूर्यप्रकाश यादव की तहरीर पर दर्ज इस मुकदमे में धोखाधड़ी, मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी के आरोप लगाए गए हैं।


कारोबार में पैसा लगाने के नाम पर लिए नौ लाख
FIR में सूर्यप्रकाश यादव ने आरोप लगाया है कि मतलूपुर निवासी शोभनाथ सेठ और सुधीर सेठ प्लॉटिंग का काम करते हैं। फरवरी 2019 से अप्रैल 2019 के बीच दोनों ने अपने कारोबार में रकम लगाने और छह माह के भीतर वापस करने का भरोसा देकर उनसे कुल नौ लाख रुपये लिए। शिकायतकर्ता के अनुसार, रकम दुर्गाप्रसाद यादव और संजय यादव की मौजूदगी में दी गई थी।


समय बीतने के बाद जब रुपये वापस मांगे गए तो आरोप है कि दोनों रकम लौटाने में टालमटोल करने लगे। शिकायतकर्ता के अनुसार, 27 अगस्त 2021 को रुपये मांगने पर आरोपियों ने लाठी-डंडे से मारपीट करने और फौजदारी पर आमादा होने की धमकी दी। मामले की सूचना पुलिस को देने के बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता कराया गया।


नौ लाख का चेक दिया, खाते में रकम नहीं होने से हुआ बाउंस
शिकायत के अनुसार, समझौते के दौरान नौ लाख रुपये की अदायगी के लिए एक्सिस बैंक, आजमगढ़ के खाते का चेक दिया गया। चेक 17 फरवरी 2022 को भुगतान के लिए दिया गया था। आरोप है कि 28 दिसंबर 2022 को खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने के कारण चेक निरादरित हो गया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने आरोपियों से रकम वापस मांगी।


जमीन की खतौनी दिखाकर रकम के बदले बैनामा कराने का आरोप
तहरीर में आरोप लगाया गया है कि रुपये वापस मांगने पर आरोपियों ने कुरैहिया धेज पट्टी स्थित एक चक्की के पीछे की जमीन को अपना बताते हुए उसके बदले बैनामा कराने की बात कही। शिकायतकर्ता के मुताबिक, आरोपियों ने ऐसी खतौनी दिखाई, जिसमें शोभनाथ सेठ और सुधीर सेठ के नाम दर्ज बताए गए थे।


आरोप है कि आपत्ति के बावजूद उक्त जमीन का बैनामा करा दिया गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसे कथित रूप से कूटरचित खतौनी दिखाकर नौ लाख रुपये की ठगी की गई।


रुपये मांगने पर जान से मारने की धमकी
शिकायतकर्ता का आरोप है कि रकम वापस मांगने पर आरोपियों ने उसे और उसके परिवार के लोगों को जान से मारने की धमकी दी। साथ ही गाली-गलौज करने का भी आरोप लगाया गया है। इसके बाद सूर्यप्रकाश यादव ने अहरौला थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की।


चार धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
अहरौला थाने में 18 अगस्त 2026 को FIR संख्या 0283 दर्ज की गई। मुकदमे में धारा 420, 352, 504 और 506 लगाई गई हैं। मामले की विवेचना उप निरीक्षक विजय को सौंपी गई है।

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