
आजमगढ़। जिले के पवई थाना क्षेत्र में एक विवाहित महिला को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने के आरोप में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित पिता की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 87 के तहत केस दर्ज किया गया है।
एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता ने बताया कि उनकी पुत्री की शादी 8 फरवरी 2025 को हुई थी। आरोप है कि 29 जुलाई 2026 को जब परिजन बेटी की विदाई कराने ससुराल पहुंचे तो पता चला कि वह कई दिन पहले घर से जा चुकी है। इसके बाद परिवार ने अपने स्तर पर तलाश शुरू की।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि मोबाइल नंबरों की जानकारी से एक युवक से संपर्क होने की बात सामने आई, जिसके आधार पर बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने की आशंका जताई गई। शिकायत में यह भी कहा गया है कि पहले स्थानीय स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई, बाद में अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद पवई थाने में मुकदमा दर्ज किया गया।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना उपनिरीक्षक राजेंद्र प्रसाद को सौंपी है। मामले की जांच जारी है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।