विदेश भेजने के नाम पर 4.80 लाख की ठगी, दो आरोपियों पर एससी/एसटी एक्ट समेत मुकदमा दर्ज

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आजमगढ़। विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपये की ठगी करने के मामले में मेहनगर पुलिस ने दो नामजद आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, धमकी तथा एससी/एसटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश के बाद की गई। एफआईआर 6 अगस्त 2026 को थाना मेहनगर में दर्ज हुई।


एफआईआर के अनुसार, मेहनगर थाना क्षेत्र के सिसवा गांव निवासी राजन सोनकर ने आरोप लगाया है कि सीतापुर निवासी शिवाकांत और देवरिया निवासी अशोक गुप्ता ने उसे मलेशिया, इजराइल, दुबई समेत अन्य देशों में नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाया। आरोप है कि दोनों ने कई लोगों को विदेश भेजने का दावा करते हुए प्रति व्यक्ति 1.30 लाख रुपये मांगे। शिकायतकर्ता ने अपने साथियों के साथ मिलकर विभिन्न क्यूआर कोड के माध्यम से कुल 4.80 लाख रुपये आरोपियों को भेज दिए।


शिकायतकर्ता का आरोप है कि रुपये लेने के बावजूद न तो विदेश भेजा गया और न ही रकम वापस की गई। पैसा वापस मांगने पर आरोपियों ने गोरखपुर बुलाकर गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने पहले स्थानीय थाना और संपूर्ण समाधान दिवस में भी शिकायत की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय की शरण ली।


पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4), 352, 351(3) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विवेचना की जिम्मेदारी उप पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी भूपेश कुमार पांडेय को सौंपी गई है।

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