
जांच में 22.88 कुंतल गेहूं और 77 कुंतल चावल कम मिले, कार्डधारकों ने भी राशन नहीं मिलने की शिकायत की
आजमगढ़। जहानागंज थाना क्षेत्र के मोलनापुर गांव में सरकारी राशन वितरण में अनियमितता के आरोप में पुलिस ने उचित दर विक्रेता शर्मेय यादव के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
जानकारी अनुसार, 13 अगस्त को गांव में उचित दर की दुकान की जांच की गई थी। जांच के दौरान दुकान बंद मिली। मौके पर मौजूद कार्डधारकों के बयान दर्ज किए गए। अंत्योदय और पात्र गृहस्थी योजना के कई कार्डधारकों ने आरोप लगाया कि उन्हें पिछले कई महीनों से खाद्यान्न नहीं दिया जा रहा है। कुछ कार्डधारकों ने दो माह, जबकि कुछ ने चार माह तक राशन नहीं मिलने की बात कही।
इसके बाद 14 अगस्त को दुकान का भौतिक निरीक्षण किया गया। विक्रेता मौके पर मौजूद नहीं था। उसकी पत्नी और भाई की मौजूदगी में स्टॉक की जांच की गई। जांच में दुकान पर गेहूं और चावल का स्टॉक निर्धारित मात्रा से काफी कम मिला। रिपोर्ट के मुताबिक स्टॉक सत्यापन में 22.88 कुंतल गेहूं और 77 कुंतल चावल की कमी सामने आई।
जांच में यह भी आरोप सामने आया कि कार्डधारकों को निर्धारित आवश्यक वस्तुओं का नियमित वितरण नहीं किया गया। अधिकारियों ने इन अनियमितताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े नियमों का उल्लंघन माना। रिपोर्ट में विक्रेता पर स्टॉक में कमी और कार्डधारकों को राशन नहीं देने समेत कई अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं।
पूर्ति निरीक्षक ने मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत उचित दर विक्रेता शर्मेय यादव अभियोग पंजीकृत कराया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच उपनिरीक्षक विनय कुमार को सौंप दी है।