बरदह पुलिस ने दो युवकों पर लगाया गैंगस्टर एक्ट, कई घटनाओ में दोनों के नाम शामिल, मुकदमा दर्ज

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हत्या समेत गंभीर अपराधों में नाम सामने आने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई, जिलाधिकारी से गैंगचार्ट अनुमोदित होने पर केस दर्ज
आजमगढ़। बरदह थाना पुलिस ने आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त बताए जा रहे दो युवकों के खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस की ओर से 18 अगस्त 2026 को दर्ज एफआईआर में हेमंत राय उर्फ गोलाल राय निवासी बरदह और आलोक प्रजापति निवासी दूरनपुर, थाना केराकत, जनपद जौनपुर को आरोपी बनाया गया है।
पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि हेमंत राय गिरोह का सरगना है, जबकि आलोक प्रजापति उसका सहयोगी है। पुलिस का कहना है कि गिरोह के आपराधिक कृत्यों से क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ था।
हत्या के मामले का भी एफआईआर में उल्लेख
दर्ज एफआईआर में एक पुराने हत्या के मामले का भी उल्लेख किया गया है। पुलिस के मुताबिक एक नवंबर 2025 को प्रदी गुप्ता के भांजे अंकित गुप्ता की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। मामले में विरोध करने वाले लोगों को धमकी दिए जाने का भी एफआईआर में आरोप दर्ज है।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार इस मामले में मुकदमा अपराध संख्या 335/2026 के तहत धारा 3(5), 103(1) और 351(3) बीएनएस में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान आलोक प्रजापति को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जबकि हेमंत राय ने 10 नवंबर 2025 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था।
डीएम से गैंगचार्ट अनुमोदित होने के बाद दर्ज हुआ मुकदमा
एफआईआर में पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ गैंगचार्ट तैयार कर जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ से अनुमोदित कराया गया। इसके बाद हेमंत राय और आलोक प्रजापति के खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 2(ख)(i)/3(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
मामले की विवेचना उपनिरीक्षक सुरेश चंद्र मिश्रा को सौंपी गई है। एफआईआर बरदह थानाध्यक्ष चंद्रदीप कुमार की ओर से दर्ज कराई गई है।

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