कोर्ट के आदेश की अवहेलना पड़ी भारी, फरार आरोपी पर दर्ज हुआ एक और मुकदमा, होगी कुर्की

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गैर-जमानती वारंट, उद्घोषणा और बार-बार दबिश के बाद भी नहीं हुआ पेश, अब संपत्ति कुर्की की तैयारी
आजमगढ़। न्यायालय के आदेशों की लगातार अनदेखी कर फरार चल रहे वाराणसी के एक आरोपी के खिलाफ आजमगढ़ कोतवाली में एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए गैर-जमानती वारंट, उद्घोषणा और कई बार पुलिस दबिश के बावजूद उसके न्यायालय में उपस्थित न होने पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 209 के तहत नई एफआईआर दर्ज की है।


पुलिस के अनुसार वाराणसी के हरहुआ थाना क्षेत्र स्थित रामेश्वर पेट्रोल पंप के पास निवासी आदर्श तिवारी के खिलाफ पहले से गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। मामले में न्यायालय से गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद कई बार उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई, लेकिन वह गिरफ्तारी से बचता रहा। इसके बाद न्यायालय ने धारा 84 बीएनएसएस के तहत उद्घोषणा जारी की, जिसकी भी विधिवत तामील कराई गई, लेकिन आरोपी ने आत्मसमर्पण नहीं किया।


एफआईआर के मुताबिक न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए लगातार फरार रहने पर उसके खिलाफ अब धारा 209 बीएनएस के तहत नया मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने न्यायालय से धारा 85 बीएनएसएस के तहत आरोपी की चल एवं अचल संपत्ति कुर्क कराने की कार्रवाई करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

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