

मिर्जा अयाज बेग की पिस्टल-राइफल और मो. इबराक खान का रिवाल्वर लाइसेंस निरस्त नहीं, तत्काल प्रभाव से निलंबित, हथियार पुलिस अभिरक्षा में रखने के निर्देश
निजामाबाद थाने से जुड़े मामले में जिला प्रशासन की कार्रवाई, फर्जी दस्तावेजों के जरिए शस्त्र लाइसेंस और अन्य सरकारी लाभ हासिल करने के आरोपों की जांच जारी
हिंदी न्यूज़ 24
आजमगढ़। फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने और अन्य सरकारी लाभ हासिल करने के आरोपों में जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। जिलाधिकारी आजमगढ़ के आदेश पर तीन शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं। इनमें मिर्जा अयाज बेग के दो और मो. इबराक खान का एक लाइसेंस शामिल है। संबंधित हथियारों को पुलिस अभिरक्षा में रखने के निर्देश दिए गए हैं।
पुलिस के अनुसार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में थाना निजामाबाद क्षेत्र से जुड़े इस प्रकरण में कार्रवाई की गई। आरोप है कि संबंधित व्यक्तियों ने आपस में षड्यंत्र कर फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार किए और उनके आधार पर शस्त्र लाइसेंस प्राप्त किए। इसके अलावा, फर्जी दस्तावेजों के जरिए अन्य सरकारी लाभ हासिल करने के आरोप में भी मुकदमा दर्ज किया गया है।
16 अक्टूबर को जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश
प्रकरण की गंभीरता और लोक शांति एवं लोक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रभारी निरीक्षक थाना निजामाबाद की रिपोर्ट पर क्षेत्राधिकारी सदर, अपर पुलिस अधीक्षक नगर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की संस्तुति के बाद जिलाधिकारी ने 16 अक्टूबर 2026 को आदेश पारित किए। इसके तहत तीनों शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। आदेश के अनुपालन में संबंधित हथियारों को पुलिस अभिरक्षा में रखने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
किसके कौन से शस्त्र लाइसेंस हुए निलंबित?
निलंबित लाइसेंसों में थाना निजामाबाद क्षेत्र के मिर्जापुर गांव निवासी स्वर्गीय मिनहाज के पुत्र मिर्जा अयाज बेग की .32 बोर पिस्टल और .315 बोर राइफल के लाइसेंस शामिल हैं। वहीं, इसी गांव के निवासी इमदाद खान के पुत्र मो. इबराक खान का .32 बोर रिवाल्वर लाइसेंस भी निलंबित किया गया है। मो. इबराक खान का वर्तमान पता मुंबई के ओशिवारा थाना क्षेत्र अंतर्गत पाटलिपुत्र बताया गया है।
दो मुकदमों में दर्ज हैं आरोप, जांच जारी
पुलिस के मुताबिक, थाना निजामाबाद में मुकदमा संख्या 177/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत है। इस मामले में मिर्जा अयाज बेग के विरुद्ध बीएनएस की धारा 61(2) के तहत आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है।
वहीं, मुकदमा संख्या 245/2026 में फर्जी दस्तावेज तैयार करने, उनका इस्तेमाल कर शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने और अन्य सरकारी लाभ हासिल करने के आरोपों की जांच की जा रही है। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता और आयुध अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है तथा विवेचना जारी है।
जिला प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद संबंधित शस्त्र लाइसेंस धारकों के हथियार पुलिस अभिरक्षा में रखे जाने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मामले में आगे की कार्रवाई जांच और प्रशासनिक आदेशों के अनुपालन के आधार पर की जाएगी।