चेक से लिए 22.70 लाख रुपये, जमीन की रजिस्ट्री नहीं की, धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज, शोभनाथ सेठ का एक और कारनामा आया सामने

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जमीन बेचने के नाम पर लाखों रुपये लेने का आरोप, पैसे वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप
आजमगढ़। अहरौला थाना क्षेत्र में जमीन बेचने के नाम पर 22.70 लाख रुपये लेकर रजिस्ट्री न करने और रकम वापस न लौटाने के आरोप में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में कार्रवाई शुरू कर दी गई है।


पुलिस के अनुसार, अहरौला थाना क्षेत्र के मतलूबपुर गांव निवासी श्यामलाल सोनकर ने शिकायत दर्ज कराई कि वर्ष 2019 में गांव के ही शोभनाथ सेठ और सुधीर सेठ ने उन्हें जमीन बेचने का प्रस्ताव दिया। विश्वास में लेकर आरोपी ने चेक के माध्यम से 22.70 लाख रुपये प्राप्त कर लिए।


शिकायत में कहा गया है कि बैनामा के समय 18 लाख रुपये देना तय हुआ था, लेकिन निर्धारित समय के भीतर न तो जमीन की रजिस्ट्री कराई गई और न ही पूरी धनराशि वापस की गई। काफी प्रयास के बाद केवल 2.70 लाख रुपये लौटाए गए, जबकि शेष रकम अब तक नहीं दी गई।


पीड़ित का आरोप है कि जब उसने बकाया राशि मांगी तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी। मामले की शिकायत जनसुनवाई पोर्टल पर किए जाने के बाद अहरौला पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक वीरेंद्र बहादुर सिंह को सौंपी गई है।

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