फर्जी खतौनी दिखाकर 35 लाख की ठगी का आरोप, कोर्ट के आदेश पर अहरौला थाने में मुकदमा दर्ज

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वर्ष 2019-20 में जमीन बेचने के नाम पर आरोपियों ने कथित रूप से फर्जी खतौनी दिखाकर विश्वास में लिया


आजमगढ़। जनपद के अहरौला थाने में जमीन के नाम पर 35 लाख रुपये की कथित ठगी का मामला दर्ज किया गया है। कोर्ट के आदेश पर दर्ज एफआईआर में आरोप है कि फर्जी खतौनी और फर्जी एग्रीमेंट के जरिए जमीन बेचने का झांसा देकर वादी से लाखों रुपये वसूल लिए गए। बाद में न तो जमीन का बैनामा किया गया और न ही रकम वापस की गई।


पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार अतरौलिया थाना क्षेत्र के ईश्वरपुर पवनी निवासी दुर्गेश कुमार पाण्डेय ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2019 में परिचित के माध्यम से उसकी मुलाकात शोभनाथ सेठ और अन्य लोगों से हुई। आरोप है कि इन लोगों ने ग्राम मोहिउद्दीनपुर की आराजी संख्या 193 की जमीन अपनी बताकर खतौनी दिखाई और बैनामा कराने का भरोसा दिया।


वादी का कहना है कि विश्वास में लेकर 24 फरवरी 2020 को 19 लाख रुपये, 4 सितंबर 2020 को 10 लाख रुपये तथा 5 सितंबर 2020 को 6 लाख रुपये, कुल 35 लाख रुपये आरोपियों को दिए गए। इसके बाद 6 सितंबर 2020 को एक एग्रीमेंट भी कराया गया, लेकिन कई बार कहने के बावजूद जमीन का बैनामा नहीं किया गया।


शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि जांच कराने पर पता चला कि जिस गाटा संख्या की जमीन दिखाई गई थी, वह किसी अन्य व्यक्ति के नाम दर्ज है। आरोप है कि फर्जी खतौनी और कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी की गई। जब पीड़ित ने रुपये वापस मांगे तो आरोपियों ने जान से मारने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी।
कोर्ट के आदेश पर अहरौला थाने में शोभनाथ सेठ सहित नामजद और अन्य आरोपितों के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचना एवं धमकी समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

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