
हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में मार्टिनगंज तहसील की कार्रवाई, चारागाह और चकमार्ग की भूमि पर कब्जे का मामला
तीन दिन का समय देने के बाद भी नहीं हटाया गया निर्माण, बरदह पुलिस की मौजूदगी में चला बुलडोजर
हिंदी न्यूज़ 24
बरदह/आजमगढ़। मार्टिनगंज तहसील क्षेत्र के सोहौली गांव में चारागाह और चकमार्ग की भूमि पर कथित अवैध कब्जे के मामले में गुरुवार को राजस्व प्रशासन ने कार्रवाई की। नायब तहसीलदार मार्टिनगंज अरुण कुमार कौल के नेतृत्व में पहुंची राजस्व टीम ने भूमि की पैमाइश और जांच के बाद मुर्गी फार्म के निर्माण को जेसीबी से हटवा दिया। इस दौरान बरदह थाना पुलिस भी मौजूद रही।
जानकारी के अनुसार, सोहौली गांव निवासी पन्नालाल राजभर पुत्र धर्मराज ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीआईएल संख्या 1348/2024 दाखिल की थी। न्यायालय के 25 जुलाई 2024 के आदेश के अनुपालन में कंटेम्प्ट एप्लीकेशन संख्या 5862/2026 के क्रम में राजस्व टीम गठित कर कार्रवाई की गई।
राजस्व अभिलेखों के मुताबिक, गाटा संख्या 1259 की 0.405 हेक्टेयर भूमि चारागाह, गाटा संख्या 1260 की 0.015 हेक्टेयर भूमि चकमार्ग और गाटा संख्या 1256 की 0.329 हेक्टेयर भूमि मिडिल स्कूल के नाम दर्ज है। आरोप है कि जगदीशपुर गांव निवासी योगेंद्र राय पुत्र हृदयनारायण राय ने चारागाह की भूमि पर मुर्गी फार्म का निर्माण करा रखा था।
प्रशासन के अनुसार, संबंधित व्यक्ति को मुर्गी फार्म हटाने के लिए तीन दिन का समय दिया गया था। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं हटाए जाने के बाद राजस्व प्रशासन ने बरदह पुलिस की मौजूदगी में जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण हटवाया।
कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार अरुण कुमार कौल, राजस्व निरीक्षक अनिल कुमार, कैलाशचंद यादव, श्यामलाल गुप्ता समेत क्षेत्रीय लेखपाल और राजस्व विभाग के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। प्रशासन की इस कार्रवाई को सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।