फर्जी वाहन बीमा पॉलिसी से ठगी का आरोप, दो के खिलाफ एफआईआर

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कंपनी के नाम का इस्तेमाल कर ग्राहक से रकम वसूलने का आरोप, न्यायालय के आदेश पर मुबारकपुर पुलिस ने शुरू की जांच


आजमगढ़। फर्जी वाहन बीमा पॉलिसी तैयार कर ग्राहकों से धनराशि वसूलने के आरोप में मुबारकपुर पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों में मुबारकपुर निवासी अंकित जायसवाल पुत्र संजय जायसवाल और जनकपुरी, दिल्ली निवासी रवि झा पुत्र अज्ञात शामिल हैं। पुलिस ने एफआईआर संख्या 0298 में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4), 217 और 61(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।


मामला रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की शिकायत से जुड़ा है। कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि दीपक शर्मा की ओर से न्यायालय में दिए गए आवेदन में आरोप लगाया गया कि कंपनी के नाम और पहचान का कथित रूप से दुरुपयोग कर फर्जी बीमा पॉलिसी तैयार की गई और ग्राहक से मोटी रकम वसूली गई।


कंपनी की आंतरिक जांच उस समय शुरू हुई, जब एक वाहन की बीमा पॉलिसी के सत्यापन के लिए संपर्क किया गया। जांच में संबंधित पॉलिसी को कथित तौर पर फर्जी पाया गया। शिकायत के मुताबिक, ग्राहक से नकद प्रीमियम लेकर उसे बीमा पॉलिसी की प्रति उपलब्ध कराई गई थी।


जांच के दौरान अंकित जायसवाल के काजल स्टूडियो पहुंचकर कथित बीमा कारोबार से जुड़ी जानकारी जुटाई गई। शिकायत में दोनों आरोपियों के बीच व्हाट्सऐप बातचीत के स्क्रीनशॉट मिलने का भी उल्लेख किया गया है। कंपनी का आरोप है कि उसके नाम और प्रतिष्ठा का इस्तेमाल कर ग्राहकों को गुमराह किया गया।


दस्तावेजों के अनुसार, कंपनी की ओर से पहले पुलिस और बाद में पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ को शिकायत दी गई थी। कार्रवाई न होने पर कंपनी ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश के बाद मुबारकपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना उपनिरीक्षक धर्मेंद्र शर्मा को सौंपी गई है।


अब पुलिस जांच में यह सामने आना बाकी है कि कथित फर्जी पॉलिसियों के जरिए कितने लोगों से रकम वसूली गई, इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं और कुल कितने रुपये का लेन-देन हुआ। आरोप सही पाए जाने पर पुलिस की कार्रवाई का दायरा बढ़ सकता है। फिलहाल पुलिस साक्ष्यों, दस्तावेजों और कथित लेन-देन की जांच कर रही है।

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