आजमगढ़ में हत्या के मुकदमे में दो आरोपियों को आजीवन कारावास, तीसरा दोषमुक्त

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50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा, जुर्माने की आधी राशि मृतक के परिवार को मिलेगी
आजमगढ़। हत्या के एक मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद विशेष न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्रा की अदालत ने बुधवार को दो आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोनों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की आधी राशि मृतक के परिवार को दिए जाने का आदेश दिया गया है। वहीं, पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में एक आरोपी को दोषमुक्त कर दिया गया। मुकदमे के दौरान एक अन्य आरोपी की मृत्यु हो चुकी है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, फूलपुर थाना क्षेत्र के भेड़िया (चक अल्ला) निवासी राम अवध यादव के पौत्र ऋषिकांत को 9 सितंबर 2017 की शाम दिनेश यादव और लालमन यादव निवासी डिघिया, थाना दीदारगंज, घर से बुलाकर ले गए थे। ऋषिकांत देर रात तक घर वापस नहीं लौटा।
रात करीब डेढ़ बजे पुलिस की 100 नंबर सेवा और एंबुलेंस डिघिया से पहुंची। इसके बाद वादी को जानकारी हुई कि दिनेश, लालमन, रामलोचन और रामदेव ने ऋषिकांत के साथ मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई।
मामले में पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी रामलोचन की मृत्यु हो गई।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता निर्मल कुमार शर्मा तथा ओमप्रकाश सिंह ने न्यायालय में कुल छह गवाहों का परीक्षण कराया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दिनेश यादव और लालमन यादव को हत्या का दोषी मानते हुए सश्रम आजीवन कारावास तथा 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं, रामदेव को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया।

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