17 साल पुराने कातिलाना हमले के मामले में चार दोषियों को 7-7 साल की सजा

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एंटी करप्शन कोर्ट का फैसला, प्रत्येक पर ₹14 हजार का जुर्माना भी लगाया
आजमगढ़। वर्ष 2009 के कातिलाना हमले के एक चर्चित मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात-सात वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक पर 14 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश (एंटी करप्शन कोर्ट संख्या-1) अजय कुमार शाही ने शनिवार को सुनाया।


जमीन विवाद में हुआ था हमला
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी रामदेव निवासी छगनपुर, थाना फूलपुर का गांव के हरिवंश आदि से जमीन की पैमाइश को लेकर विवाद चल रहा था। इसी रंजिश में 5 नवंबर 2009 की रात करीब 9 बजे आरोपी हरिवंश यादव, हंसराज यादव, हरेंद्र यादव तथा छाजी सोनकर निवासी भाटिनपार, थाना फूलपुर ने वादी के घर पर हमला कर दिया।
हमले में रामदेव और उनके भतीजे अरविंद गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मामले में पुलिस ने विवेचना पूरी कर चारों आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।


छह गवाहों की गवाही के बाद सुनाया फैसला
अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अभय दत्त गोंड एवं हरेंद्र सिंह ने न्यायालय में कुल छह गवाहों को पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सात-सात वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक पर 14 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

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