
एक पर 66 हज़ार, दो पर 46-46 हज़ार व सात अन्य पर 26-26 हज़ार का अर्थदंड
आजमगढ़। जनपद पुलिस के ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत बिलरियागंज थाना क्षेत्र के एक मामले में प्रभावी पैरवी के चलते एससी/एसटी कोर्ट ने 10 आरोपियों को घर में घुसकर मारपीट, छेड़खानी और धमकी देने के मामले में दोषी करार देते हुए प्रत्येक को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायालय ने श्यामा यादव पर 66 हजार रुपये, रविशंकर और धर्मेंद्र यादव पर 46-46 हजार रुपये, जबकि अन्य सात दोषियों पर 26-26 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
यह मामला बिलरियागंज थाना क्षेत्र के तोहफापुर गांव का है, जहां लल्लन सरोज की शिकायत पर न्यायालय के आदेश से मुकदमा दर्ज हुआ था। सुनवाई के दौरान नौ गवाहों के बयान दर्ज किए गए, जिसके बाद विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) ने सभी आरोपियों को दोषसिद्ध कर सजा सुनाई।