
देश-विदेश में रहने वाले प्रवासी और इच्छुक व्यक्ति किसी भी गांव में करा सकेंगे जनोपयोगी विकास कार्य, ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल शुरू
हिंदी न्यूज़ 24
आजमगढ़। गांव की मिट्टी से दूर रह रहे प्रवासी अब अपनी मातृभूमि के विकास में सीधे भागीदार बन सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की मातृभूमि योजना के तहत देश-विदेश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था जिले के किसी भी गांव में अपनी पसंद के जनोपयोगी विकास कार्य करा सकता है। परियोजना की कुल लागत का 60 प्रतिशत हिस्सा दानकर्ता, जबकि 40 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार वहन करेगी।
निदेशक पंचायती राज, उत्तर प्रदेश की ओर से योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश जारी किए गए हैं। योजना का उद्देश्य प्रवासी नागरिकों, व्यक्तियों और संस्थाओं को उनकी मातृभूमि से जोड़ते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं और विकास कार्यों को गति देना है।
पसंद के विकास कार्य में कर सकेंगे सहयोग
योजना के तहत दानकर्ता अपने प्रस्ताव और आवश्यकता के अनुसार गांव में विभिन्न जनोपयोगी विकास कार्य कराने के लिए सहयोग कर सकते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। शासनादेश के प्रावधानों के अनुसार दानकर्ता की इच्छा और प्रस्ताव के अनुरूप निर्मित परियोजना पर शिलापट्ट लगाने की भी व्यवस्था की गई है।
पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन
योजना से जुड़ने के इच्छुक व्यक्ति अथवा संस्थाएं mbhumi.upprd.in पोर्टल के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभाग की ओर से योजना के प्रचार-प्रसार के लिए हिंदी और अंग्रेजी भाषा में प्रचार सामग्री भी तैयार कराई गई है, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ सकें।
डीएम ने की सक्रिय भागीदारी की अपील
जिलाधिकारी ने जनपदवासियों के साथ देश-विदेश में रह रहे प्रवासी नागरिकों और इच्छुक व्यक्तियों व संस्थाओं से मातृभूमि योजना में सक्रिय सहभागिता की अपील की है। उन्होंने कहा कि अपनी मातृभूमि के विकास में योगदान देकर ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं के विस्तार को नई गति दी जा सकती है।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि अधिक से अधिक इच्छुक दानकर्ता इससे जुड़कर गांवों के विकास में अपनी भागीदारी निभा सकें। योजना से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय, आजमगढ़ से संपर्क किया जा सकता है।