न्यायालय के आदेश पर रंगदारी, मारपीट और लूट के प्रयास का मुकदमा दर्ज, तीन नामजद

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कुख्यात कुंटू सिंह के नाम पर 50 हज़ार की रंगदारी मांगने का भी लगाया आरोप


आजमगढ़। रौनापार थाना क्षेत्र के देवारा इस्माइलपुर निवासी एक बस संचालक की शिकायत पर न्यायालय के आदेश के बाद तीन लोगों के खिलाफ रंगदारी मांगने, मारपीट, जान से मारने की धमकी देने और लूट के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।


प्राप्त जानकारी के अनुसार, देवारा इस्माइलपुर निवासी सर्वेश यादव ने न्यायालय में दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि वह क्षेत्र में बस संचालन का कार्य करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बिसेन का पूरा निवासी रामशंकर, सत्यनारायण तथा सुनील विश्वकर्मा उनसे लंबे समय से कुख्यात अपराधी ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह के नाम पर ₹50 हजार की रंगदारी की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी जाती थी।


शिकायत के अनुसार, 2 मई 2026 को दोपहर करीब 1:30 बजे रौनापार हाईवे के पास आरोपियों ने उन्हें रोक लिया। उस समय वह डेयरी निर्माण कार्य के लिए करीब ₹1 लाख नकद लेकर जा रहे थे। आरोप है कि आरोपियों ने रुपये छीनने का प्रयास किया। विरोध करने पर उन्हें पकड़कर सड़क किनारे घसीटा गया और बेल्ट व लात-घूंसों से मारपीट की गई। इस दौरान गले से सोने की चेन छीन लेने का भी आरोप लगाया गया है।


पीड़ित का कहना है कि शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव किया, जिसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। घटना की सूचना रौनापार थाने में दी गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी प्रार्थना पत्र भेजा गया, फिर भी कार्रवाई न होने पर उन्होंने न्यायालय की शरण ली।


न्यायालय के आदेश के अनुपालन में रौनापार पुलिस ने तीनों नामजद आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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