कोर्ट के आदेश पर छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, पंचायत में मारपीट और धमकी का आरोप

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शादी के बाद विवाद को लेकर हुई पंचायत में बढ़ा मामला, पीड़ित ने लगाया लात-घूंसों से मारपीट, रुपये छीनने और बाइक क्षतिग्रस्त करने का आरोप

हिंदी न्यूज़ 24
आजमगढ़। कोतवाली थाना क्षेत्र में पंचायत के दौरान मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के मामले में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। शिकायतकर्ता अंसार अहमद की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर यह कार्रवाई हुई। पुलिस ने मामले की विवेचना उपनिरीक्षक आशुतोष राय को सौंपी है।
एफआईआर के अनुसार अंसार अहमद निवासी शेखपुरा के बेटे का निकाह अल्किया खातून के साथ हुआ है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि वैवाहिक विवाद को लेकर दोनों पक्षों में आए दिन कहासुनी होती थी। विवाद समाप्त कराने के लिए दोनों पक्षों की पंचायत कराने का निर्णय लिया गया था।
आरोप है कि एक जून को लरापुर चौराहे के पास स्थित खाली मैदान में पंचायत हुई। इसमें दोनों पक्षों के लोग मौजूद थे। पंचायत के दौरान कहासुनी बढ़ गई और दूसरे पक्ष के लोगों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर शिकायतकर्ता के साथ मारपीट किए जाने का आरोप है।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि मारपीट के दौरान उसकी जेब से 100 रुपये निकाल लिए गए। आरोपियों ने पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। इसके साथ ही उसकी बाइक को ईंट-पत्थर से क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगाया गया है। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया।
शिकायतकर्ता के मुताबिक उसने घटना की सूचना पुलिस को दी थी, लेकिन तत्काल मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इसके बाद पुलिस अधीक्षक को भी प्रार्थना पत्र दिया गया। अंततः न्यायालय के आदेश के बाद कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया।
पुलिस ने शेराज, लस्टर, सुबकियान, अरमान, रोजी और अल्किया खातून को नामजद किया है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 85, 115(2), 352, 351(3), 324 और 303(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

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