गोवंश वध मामले में मुठभेड़, पैर में गोली लगने से आरोपी गिरफ्तार

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कुँवर नदी किनारे खेत में मिले थे दो प्रतिबंधित पशुओं के अवशेष, तीन आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार

हिंदी न्यूज़ 24
आजमगढ़। थाना क्षेत्र के सदरपुर (शाहपुर) गांव में कुँवर नदी के किनारे खेत में मिले दो प्रतिबंधित पशुओं के अवशेष के मामले का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा करने का दावा किया है। बुधवार रात पुलिस की आरोपियों से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी। घायल आरोपी को गिरफ्तार कर उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। वहीं, उसके तीन साथी अंधेरे और खेतों का फायदा उठाकर भाग निकले।


पुलिस के अनुसार, 8 सितंबर को कुँवर नदी के किनारे खेत में दो प्रतिबंधित पशुओं के अवशेष मिले थे। सूचना पर पशु चिकित्साधिकारी मौके पर पहुंचे और अवशेषों का परीक्षण करने के साथ आवश्यक नमूने सुरक्षित किए। मामले में थाना सरायमीर में अज्ञात के खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। घटना के पर्दाफाश के लिए पुलिस की तीन टीमें लगाई गई थीं।

मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की घेराबंदी
पुलिस के मुताबिक, 9 सितंबर की रात मुखबिर से सूचना मिली कि घटना में शामिल कुछ आरोपी वध में प्रयुक्त हथियार लेकर सदरपुर (शाहपुर) से कादनपट्टी की ओर जा रहे हैं। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक भुवनेश कुमार चौबे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घेराबंदी कर दी।
पुलिस को देखते ही चारों आरोपी भागने लगे। पुलिस ने पीछा किया तो तीन आरोपी अंधेरे और खेतों का फायदा उठाकर फरार हो गए। एक आरोपी को पुलिस ने घेर लिया। पुलिस का दावा है कि घिरने के बाद आरोपी ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। चेतावनी के बावजूद दोबारा फायरिंग का प्रयास करने पर पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की, जिसमें उसके बाएं पैर में गोली लगी।

तमंचा, कारतूस और वध में प्रयुक्त हथियार बरामद
घायल आरोपी की पहचान मो. साबिर पुत्र स्व. शकील, निवासी शाहपुर (सदरपुर), थाना सरायमीर, उम्र करीब 28 वर्ष के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे और निशानदेही से 315 बोर का देशी तमंचा, एक फायरशुदा खोखा, एक जिंदा कारतूस, एक चापड़, दो चाकू और लकड़ी का गोलाकार ठीहा बरामद करने का दावा किया है। मौके पर पहुंची फील्ड यूनिट ने भी घटनास्थल से खूनआलूदा व सादी मिट्टी, हैंड स्वाब समेत अन्य फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्र किए हैं।

तीन साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम देने की बात
पुलिस के अनुसार, पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी ने बताया कि उसने अपने साथियों सैफ, आजम उर्फ पप्पू और असजद के साथ मिलकर कुँवर नदी के किनारे खेत में गोवंश वध की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस अब फरार तीनों आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है।
मुठभेड़ के संबंध में थाना सरायमीर में धारा 109(1) बीएनएस तथा आयुध अधिनियम की धाराओं 3/4/25/27 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम के तहत भी मुकदमा दर्ज है।

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