
गल्ला कारोबारी ने लगाया आरोप—बकाया रकम मांगने पर दुकान-गोदाम में घुसकर गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी; कोतवाली पुलिस ने दर्ज की FIR
हिंदी न्यूज़ 24
आजमगढ़। शहर कोतवाली क्षेत्र के मुकेरीगंज में गल्ला कारोबारी से करीब 12.33 लाख रुपये का उधारी सामान लेने और बकाया रकम मांगने पर विवाद करने का मामला सामने आया है। कारोबारी की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज, धमकी समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
एक साल में लिया 12.33 लाख का गल्ला, कंप्यूटर में दर्ज है हिसाब
एफआईआर में शिकायतकर्ता नोज जायसवाल ने बताया कि वह मुकेरीगंज में गल्ले का कारोबार करते हैं। आरोप है कि हरवंशपुर निवासी विजय गुप्ता के साथ लंबे समय से कारोबारी संबंध थे। इसी दौरान करीब एक वर्ष में उनकी दुकान से 12 लाख 33 हजार रुपये का उधारी गल्ला, चना, दाल, तेल आदि सामान लिया गया। शिकायतकर्ता के अनुसार, पूरे लेनदेन का कंप्यूटरीकृत लेखा भी मौजूद है।
बकाया रकम मांगी तो बिगड़ गया मामला
तहरीर के मुताबिक, 27 अगस्त 2026 को जब कारोबारी ने अपने रुपये वापस मांगे, तो मामला गर्म हो गया। आरोप है कि विजय गुप्ता अपने पुत्रों विशाल गुप्ता, विकास गुप्ता और विवेक गुप्ता के साथ एकजुट होकर मुकेरीगंज स्थित दुकान और गोदाम पर पहुंचे। शिकायतकर्ता का आरोप है कि चारों ने गाली-गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट शुरू कर दी।
‘पैसा वापस नहीं देंगे, जो करना है कर लो’—धमकी का आरोप
शिकायतकर्ता ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि विवाद के दौरान आरोपियों ने बकाया रकम वापस करने से इनकार किया और कथित तौर पर जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद भयभीत होकर पीड़ित ने पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई।
पांच धाराओं में मुकदमा, शुरू हुई जांच
कोतवाली पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 3(5), 316(2), 351(3) और 352 के तहत एफआईआर दर्ज की है। मुकदमा 8 सितंबर 2026 को शाम 4:43 बजे दर्ज किया गया। विवेचना उपनिरीक्षक मिथिलेश कुमार प्रजापति को सौंपी गई है।