चेन स्नेचिंग और पुलिस पर फायरिंग का आरोपी गैंगस्टर गिरफ्तारकंधरापुर पुलिस ने 22 वर्षीय राज निषाद को घर से दबोचा, गैंगस्टर

आजमगढ़ आजमगढ़ क्राइम आजमगढ़ ग्रामीण

एक्ट में चल रहा था वांछित, चेन स्नेचिंग के बाद पुलिस टीम पर फायरिंग का भी आरोप
आजमगढ़। अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कंधरापुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित आरोपी राज निषाद को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी चेन स्नेचिंग, मारपीट, धमकी, पुलिस टीम पर फायरिंग और अवैध शस्त्र रखने जैसी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। पुलिस ने उसे 21 अगस्त की रात 11:55 बजे मड़या स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया।


चेन स्नेचिंग के बाद पुलिस टीम पर फायरिंग का आरोप
पुलिस के मुताबिक, राज निषाद पुत्र हरिराम निषाद, निवासी मड़या, राहुल नगर, थाना कंधरापुर, की उम्र करीब 22 वर्ष है। 26 मार्च 2026 को भंवरनाथ क्षेत्र में महिला से चेन स्नेचिंग की घटना में उसकी संलिप्तता सामने आई थी। इस मामले से संबंधित चेन भी बरामद की गई थी। पुलिस का कहना है कि 29 मार्च 2026 को चेकिंग के दौरान आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी थी। इस मामले में राज निषाद को अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार किया गया था।


लगातार आपराधिक गतिविधियों के चलते गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा
पुलिस के अनुसार, लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता को देखते हुए कंधरापुर थाने में राज निषाद और उसके खिलाफ मु0अ0सं0 208/2026, धारा 2(ख)(i)/3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में वह वांछित चल रहा था।
मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मड़या में दबिश देकर आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तारी के बाद आरोपी के खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।


तीन थानों में दर्ज हैं मुकदमे
पुलिस ने राज निषाद का आपराधिक इतिहास भी जारी किया है। उसके खिलाफ कंधरापुर थाने में वर्ष 2026 में दो मुकदमे दर्ज बताए गए हैं। इनमें एक मामला धारा 304/317 बीएनएस से संबंधित है, जबकि दूसरे में बीएनएस और आर्म्स एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं। इसके अलावा सिधारी थाने में वर्ष 2025 में धारा 115(2)/351(3) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज होने का उल्लेख है। कंधरापुर थाने में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा भी दर्ज है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *