ससुराल में प्रताड़ना और जान से मारने की धमकी का भी पीड़िता ने लगाया आरोप
आजमगढ़। गंभीरपुर थाना क्षेत्र की एक महिला ने पति पर फोन पर तीन तलाक देने और ससुराल वालों पर जेवरात अपने पास रखने समेत प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। महिला की तहरीर पर पुलिस ने पति समेत तीन लोगों के खिलाफ मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
तहरीर के अनुसार, गंभीरपुर थाना क्षेत्र के बनावे गांव निवासी हमीदा खातून की शादी करीब 30 वर्ष पहले रियाजुद्दीन पुत्र मोईनुद्दीन निवासी शिवली मजभीटा हुसैनी मोहल्ला से हुई थी।
महिला का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसे पति और ससुराल पक्ष की ओर से प्रताड़ित किया जाता रहा। उसने बताया कि पति की कथित अंतरिक कमजोरी के कारण उसे मां बनने का सुख नहीं मिला, इसके बावजूद उसने वैवाहिक जीवन निभाने का प्रयास किया।
महिला का आरोप है कि 3 अगस्त 2026 को पति ने मौखिक रूप से फ़ोन पर तीन तलाक दे दिया। इसके बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने उसके जेवरात भी अपने पास रख लिए और काफी प्रयास के बावजूद वापस नहीं किए। घटना की जानकारी मायके वालों को दी गई, जिसके बाद वह अपने भाइयों के साथ मायके चली गई।
हमीदा ने तहरीर में यह भी आरोप लगाया कि उसे गाली-गलौज की जाती है और जान से मारने की धमकी दी जाती है। उसने पुलिस से कार्रवाई के साथ अपने जीवनयापन और भरण-पोषण की व्यवस्था कराने की मांग की। पुलिस ने पति रियाजुद्दीन के अलावा सास और ननद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक ज्ञान प्रकाश यादव को सौंपी गई है।