लूट के मुकदमे में आरोपी को सात साल की सजा

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कट्टे के बल पर 2.5 लाख रुपये लूटने के मामले में अदालत ने सुनाया फैसला
आजमगढ़। लूट के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को सात वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर-10 की न्यायिक मजिस्ट्रेट नीतिका राजन ने शुक्रवार को सुनाया।


अभियोजन के अनुसार, सिधारी थाना क्षेत्र के मुहल्ला सर्फुद्दीनपुर निवासी बृजेश कुमार यादव एक फरवरी 2014 को बाइक से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान कंधरापुर थाना क्षेत्र में आरोपी सुनील यादव निवासी बरोही पुरापांडेय, थाना राजेसुल्तानपुर, जनपद अंबेडकरनगर ने कट्टे के बल पर उन्हें रोक लिया और 2.5 लाख रुपये लूट लिए।


घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात गवाहों को परीक्षित कराया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी सुनील यादव को दोषी पाया। अदालत ने सुनील यादव को सात वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

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