
अपराध से अर्जित धन से जमीन खरीदने का आरोप, गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत हुई कार्रवाई
हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, आईटी एक्ट और गैंगस्टर एक्ट समेत कई मुकदमों में नामजद है आरोपी
आजमगढ़। संगठित अपराध और अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में आजमगढ़ पुलिस ने गैंगस्टर राजकुमार गौड़ पर बड़ी कार्रवाई की। जिला प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत उसकी करीब 40 लाख रुपये कीमत की 340.2 वर्ग मीटर भूमि कुर्क कर प्रशासनिक कब्जे में ले ली।
पुलिस के अनुसार, रेवरा परवेजपुर निवासी राजकुमार गौड़ पुत्र छांगुर गौड़ आपराधिक गैंग का सक्रिय सदस्य है। आरोप है कि गैंग के सदस्य पीड़िता का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देते थे। इसके बाद सामूहिक दुष्कर्म, मारपीट और अवैध शस्त्रों से जुड़े अपराध किए जाते थे।
अपराध की कमाई से खरीदी जमीन
विवेचना में सामने आया कि आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धन का इस्तेमाल जमीन खरीदने में किया गया। ग्राम रेवरा परवेजपुर की आराजी संख्या 377 में स्थित 340.2 वर्ग मीटर भूमि भी इसी धन से खरीदे जाने का आरोप है। राजस्व विभाग ने भूमि का मूल्य करीब 40 लाख रुपये आंका है। पुलिस के मुताबिक वर्ष 2020 से आरोपी लगातार आसपास की जमीनें खरीदकर कब्जा करता रहा। जमीन खरीदने और ऋण की किश्तें चुकाने के लिए भी वह कोई वैध आय का स्रोत नहीं बता सका।
डुगडुगी पिटवाकर हुई कुर्की
थानाध्यक्ष अमित कुमार त्रिपाठी की विवेचना और न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर जिलाधिकारी ने संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया। तहसीलदार को संपत्ति का प्रशासक नियुक्त किया गया है। गुरुवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में एएसपी नगर मधुवन कुमार सिंह और सीओ नगर आस्था जायसवाल की मौजूदगी में निजामाबाद पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने गांव में डुगडुगी पिटवाकर कुर्की की कार्रवाई पूरी की। कार्रवाई के दौरान आरोपी अपने घर पर मौजूद था।
पुलिस के अनुसार राजकुमार के खिलाफ हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, आईटी एक्ट और गैंगस्टर एक्ट समेत कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने कहा कि अपराध से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।