
अतरौलिया थाना क्षेत्र का मामला, दो युवकों पर छेड़छाड़, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की जांच
आजमगढ़। अतरौलिया थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ शौचालय में घुसकर छेड़छाड़ और मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने दो नामजद आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एफआईआर नौ अगस्त 2026 को शाम 5:44 बजे दर्ज की गई।
पीड़िता के अनुसार, वह नौ अगस्त की सुबह शौचालय गई थी। आरोप है कि जैसे ही उसने अंदर से दरवाजा बंद किया, दोनों आरोपी बाहर से धक्का देकर शौचालय में घुस आए और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगे। पीड़िता ने विरोध करते हुए शोर मचाया तो एक आरोपी ने उसके साथ अभद्रता का प्रयास किया, जबकि दूसरे आरोपी ने उसके कमर और बाल पकड़कर खींचा।
तहरीर में पीड़िता ने आरोप लगाया कि शोर सुनकर उसकी मां मौके पर पहुंची। आरोपियों ने उसके सामने भी उसे जमीन पर पटक दिया और मारपीट की। पीड़िता का आरोप है कि एक आरोपी ने उसके सीने पर पैर रखकर पीटा, जबकि दूसरे ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए। इस दौरान उसकी मां ने फोन से 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। आरोप है कि दोनों युवक उसकी मां को गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देकर वहां से भाग गए।
पीड़िता ने तहरीर में दावा किया कि इससे पहले भी 26 जुलाई को उसके साथ छेड़छाड़ की घटना हुई थी। इस संबंध में उसने अतरौलिया थानाध्यक्ष को शिकायत दी थी। आरोप है कि उस शिकायत पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद आरोपी का मनोबल बढ़ा और नौ अगस्त को दोबारा घटना को अंजाम दिया गया।
अतरौलिया पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 74, 131, 115(2) और 351(3) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। एफआईआर में दो सगे भाईयो स्वामीभक्त व शैलेश को नामजद किया गया है। पुलिस आरोपियों की घर पकड़ में ड्यूटी है।