
सिधारी पुलिस ने शस्त्र धारक के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा, बेटे पर हर्ष फायरिंग का आरोप, नोटिस देकर किया अवमुक्त
आजमगढ़। सिधारी थाना क्षेत्र के तिवारीपुर गांव में लाइसेंसी असलहे से हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। वीडियो में दो नाली बंदूक से फायरिंग करते नजर आ रहे युवक की पहचान अभिनव सिंह उर्फ मंटू के रूप में हुई। पुलिस ने मामले में आयुध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर हर्ष फायरिंग में प्रयुक्त लाइसेंसी डीबीबीएल गन कब्जे में ले ली है।
वायरल वीडियो के आधार पर मुकदमा
पुलिस के अनुसार तीन अगस्त को उपनिरीक्षक मृत्युंजय सिंह की तहरीर पर सिधारी थाने में मु0अ0सं0 323/2026 धारा 30 आयुध अधिनियम-1959 के तहत अभिनव सिंह उर्फ मंटू पुत्र जयप्रकाश सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जांच में सामने आया कि वायरल वीडियो में जिस असलहे से फायरिंग की गई, वह जयप्रकाश सिंह के नाम पर लाइसेंसी है।
बेटे ने की फायरिंग, पिता के नाम है लाइसेंस
पूछताछ में शस्त्र धारक जयप्रकाश सिंह ने पुलिस को बताया कि वायरल वीडियो में उनके लाइसेंसी असलहे से उनके पुत्र अभिनव सिंह ने हर्ष फायरिंग की थी। पुलिस ने लाइसेंसी डीबीबीएल गन, शस्त्र नंबर DBBL-357 और लाइसेंस नंबर 853/18 को कब्जे में ले लिया।
जमानतीय धारा में नोटिस देकर छोड़ा
पुलिस के मुताबिक दर्ज मुकदमा जमानतीय होने के कारण शस्त्र धारक जयप्रकाश सिंह को बीएनएसएस की धारा 35(3) के तहत नोटिस तामील कराया गया और नियमानुसार अवमुक्त कर दिया गया। मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है।