
जमीन का एग्रीमेंट कराने के नाम पर रकम लेने का आरोप, 40 हजार लौटाए, बाकी रकम के लिए टालता रहा आरोपी
आजमगढ़। जमीन का एग्रीमेंट कराने के नाम पर 22 लाख रुपये लेने और रकम वापस न करने के आरोप में अहरौला निवासी शोभाथ सेठ के खिलाफ अतरौलिया थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है। खास बात यह है कि शोभाथ सेठ पर यह एक और मुकदमा दर्ज होने की बात सामने आई है, जिससे मामला और गंभीर हो गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
अजगरा निवासी रमाशंकर पुत्र स्व. रामअजोर ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह जमीन की खरीद-फरोख्त का काम करते हैं। इसी दौरान उनकी मुलाकात शोभाथ सेठ से हुई। आरोप है कि अहरौला बाजार में जमीन का एग्रीमेंट कराने के नाम पर उनसे रकम ली गई।
आरटीजीएस से चार लाख, खाते से एक लाख और 17 लाख नकद देने का दावा
शिकायतकर्ता के अनुसार 21 अप्रैल 2021 को आरटीजीएस के जरिए चार लाख रुपये दिए गए। इसके बाद परिचित राजेश कुमार के खाते से एक लाख रुपये ट्रांसफर कराए गए, जबकि 17 लाख रुपये नकद दिए गए। इस तरह कुल 22 लाख रुपये दिए गए।
आरोप है कि रकम लेने के बाद आरोपी जमीन का एग्रीमेंट कराने की बात लगातार टालता रहा। दबाव बनाने पर 22 लाख रुपये में से केवल 40 हजार रुपये वापस किए गए। शिकायतकर्ता ने आरोपी पर इसी तरह अन्य लोगों से भी रुपये लेने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।