आजमगढ़ में गुण्डा एक्ट की बड़ी कार्रवाई, 4 अपराधी चार माह के लिए जिला बदर

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अपर जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर हुई कार्रवाई, आदेश का उल्लंघन करने पर होगी सख्त वैधानिक कार्रवाई
आजमगढ़। जनपद में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने गुण्डा एक्ट के अंतर्गत चार अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई की है। थाना सिधारी, मुबारकपुर, कप्तानगंज और पवई पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर अपर जिला मजिस्ट्रेट (भू-राजस्व) ने चारों आरोपियों को आगामी चार माह के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया है।
पुलिस के अनुसार, जिला बदर किए गए आरोपियों में विशाल यादव (थाना सिधारी), राजन सिंह (थाना मुबारकपुर), प्रिंस गुप्ता (थाना कप्तानगंज) तथा जान मोहम्मद उर्फ जानू उर्फ जैनू (थाना पवई) शामिल हैं। इन सभी के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(1) के तहत कार्रवाई की गई है।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिला बदर अवधि के दौरान यदि कोई भी आरोपी आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
कई गंभीर मामलों में दर्ज हैं मुकदमे
पुलिस के मुताबिक जिला बदर किए गए चारों आरोपियों के खिलाफ चोरी, धोखाधड़ी, ठगी, आर्म्स एक्ट, अपहरण, हत्या, मारपीट, धमकी और अन्य गंभीर अपराधों से जुड़े कई मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज हैं। इन्हीं आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए उनके विरुद्ध यह कार्रवाई की गई है।
अपराधियों पर लगातार रहेगी निगरानी
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि जनपद में अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। आमजन की सुरक्षा, शांति व्यवस्था और कानून का राज कायम रखने के लिए ऐसे अपराधियों के खिलाफ आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

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