
शोभनाथ सेठ व सहयोगियों पर दर्ज हुआ एक और केस
आजमगढ़। अतरौलिया थाना क्षेत्र में भूमि बेचने के नाम पर 6 लाख रुपये लेकर बैनामा न करने और रकम वापस न लौटाने के आरोप में पुलिस ने तीन लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है। इस मामले में भी शोभनाथ सेठ व उसके सहयोगियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है
पुलिस के अनुसार कप्तानगंज थाना क्षेत्र के ककरही निवासी नरेंद्र देव मिश्र ने तहरीर देकर बताया कि वर्ष 2018 में आवासीय भूमि खरीदने के उद्देश्य से उनकी मुलाकात अहरौला थाना क्षेत्र के मतलूबपुर निवासी शोभार्थ सेठ एवं उनके भाई सुधीर सेठ से हुई। दोनों ने बूढ़नपुर क्षेत्र में प्लॉटिंग की जमीन बेचने की बात कही। बातचीत के बाद छह लाख रुपये प्रति बिस्वा की दर से जमीन का सौदा तय हुआ। शिकायतकर्ता ने 4 अक्टूबर 2018 को बैंक के माध्यम से 5 लाख रुपये तथा 15 अक्टूबर 2018 को 1 लाख रुपये नकद देकर कुल 6 लाख रुपये का भुगतान कर दिया।
आरोप है कि पूरी रकम लेने के बावजूद आरोपित लगातार बैनामा करने का आश्वासन देते रहे, लेकिन न तो जमीन की रजिस्ट्री कराई और न ही रुपये वापस किए। शिकायतकर्ता का कहना है कि शोभार्थ सेठ, सुधीर सेठ और इन्द्रभूषण ने योजनाबद्ध तरीके से धोखाधड़ी कर उनकी रकम हड़प लिया।
शिकायत के आधार पर थाना अतरौलिया पुलिस ने तीनों आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 419 और 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक विश्वजीत पांडेय को सौंपी गई है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।