फर्जी योग शिक्षक नियुक्ति मामले में दो आरोपियों की जमानत खारिज

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एनजीओ के जरिए प्राथमिक विद्यालय में नौकरी दिलाने का झांसा देकर लिए थे 1.35-1.35 लाख रुपये

हिंदी न्यूज़ 24
क्रॉसर: फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देकर विद्यालय में कराया था ज्वाइन, पुलिस ने जांच के बाद दोनों आरोपियों को किया था गिरफ्तार
आजमगढ़। प्राथमिक विद्यालय में फर्जी योग शिक्षक की नियुक्ति कराने के मामले में अदालत ने दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामले की सुनवाई के बाद प्रभारी सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार ने आरोपी रितेश वर्मा और राजेंद्र चौहान की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
अभियोजन के अनुसार, मुबारकपुर थाना क्षेत्र की पुरानी बस्ती निवासी सुजाता जायसवाल ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि मोहल्ले के रितेश वर्मा और संदीप ने अपने साथियों गणेश उपाध्याय, राजेंद्र चौहान आदि के साथ मिलकर एनजीओ के माध्यम से प्राथमिक विद्यालय में योग शिक्षक की नियुक्ति कराने का झांसा दिया।
आरोपियों ने नौकरी दिलाने के नाम पर प्रति व्यक्ति एक लाख 35 हजार रुपये लिए। इसके बाद अभ्यर्थियों को फर्जी ज्वाइनिंग लेटर दिया गया और प्राथमिक विद्यालय में ज्वाइन भी करा दिया गया। बाद में मामला सामने आने पर इसकी शिकायत पुलिस से की गई।
मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी रितेश वर्मा निवासी पुरानी बस्ती, थाना मुबारकपुर और राजेंद्र चौहान निवासी चरौंवा नांदपूरा, थाना भीमपुरा, जनपद बलिया को गिरफ्तार किया था।
गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों की ओर से जमानत के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की गई। जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी होने के बाद प्रभारी सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार ने दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता प्रियदर्शी पीयूष त्रिपाठी ने अदालत में पैरवी की।

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