शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की सजा, 50 हज़ार का अर्थदंड

आजमगढ़ आजमगढ़ शहर


आजमगढ़। अनुसूचित जाति की युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट विजय कुमार वर्मा ने आरोपी राहुल शर्मा निवासी सोफीपुर, थाना देवगांव को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को देने का भी आदेश दिया।


अभियोजन के अनुसार 7 जून 2022 को पीड़िता ब्यूटी पार्लर गई थी, जहां से आरोपी उसे बहला-फुसलाकर पहले दिल्ली और फिर मुंबई ले गया। वहां करीब एक माह तक शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस की विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक आलोक त्रिपाठी ने सात गवाह प्रस्तुत किए। साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

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