
आजमगढ़। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत प्रभावी विवेचना और अभियोजन की मजबूत पैरवी के चलते वर्ष 2017 के हत्या के प्रयास के मामले में एडीजे-3 न्यायालय ने तीन सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 11-11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।
यह मामला सिधारी थाना क्षेत्र के पल्हनी धरती सराय गांव का है। रामकरन यादव की तहरीर पर 3 नवंबर 2017 को मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप था कि आबादी की जमीन के विवाद में विमलेश यादव, कमलेश यादव और कैलाश यादव ने गाली-गलौज व मारपीट करते हुए अवैध असलहे से फायर कर उनकी हत्या का प्रयास किया था।
पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 10 गवाह प्रस्तुत किए। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर एडीजे-3 न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 7-7 वर्ष के कठोर कारावास तथा 11-11 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।