राशन की कालाबाजारी के आरोप में कोटेदार पर मुकदमा, 50 बोरी चावल और 12 बोरी गेहूं कम मिलने का दावा

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जांच में स्टॉक में भारी कमी मिलने का आरोप, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत जीयनपुर थाने में FIR दर्ज

आजमगढ़। जनपद के जीयनपुर थाना क्षेत्र के ढोलीपुर गांव के उचित दर विक्रेता (कोटेदार) नगेन्द्र प्रसाद के खिलाफ राशन की कथित कालाबाजारी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। पूर्ति निरीक्षक ब्रजेश दूबे की तहरीर पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत जीयनपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है।


एफआईआर के अनुसार, 1 अगस्त 2026 को जांच टीम ढोलीपुर स्थित उचित दर की दुकान पर निरीक्षण के लिए पहुंची। आरोप है कि जांच के दौरान दुकान पर विक्रेता मौजूद नहीं मिला। मौके पर मौजूद लोगों तथा विक्रेता के सहायक की उपस्थिति में स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया गया।


जांच में दुकान पर 19 बोरी गेहूं और 51 बोरी चावल पाया गया, जबकि अभिलेखों के अनुसार कहीं अधिक मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए थी। एफआईआर में दावा किया गया है कि स्टॉक के सापेक्ष लगभग 50 बोरी चावल और 12 बोरी गेहूं कम मिला, जिससे निजी लाभ के लिए खाद्यान्न की कालाबाजारी किए जाने का आरोप लगाया गया है।


एफआईआर में यह भी उल्लेख है कि जांच के दौरान स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया जा सका तथा दुकान पर स्टॉक बोर्ड, रेट बोर्ड और अन्य आवश्यक सूचनाएं भी प्रदर्शित नहीं मिलीं। इसके बाद संबंधित दुकान का अनुबंध निलंबित करने की संस्तुति करते हुए आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया। जीयनपुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना उपनिरीक्षक परमात्मा मिश्र को सौंप दी है।

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