दहेज की मांग, मारपीट और जान से मारने की धमकी का आरोप, पति समेत चार पर FIR दर्ज

आजमगढ़ शहर

देवगांव थाने में दर्ज हुआ मुकदमा, दहेज उत्पीड़न और मारपीट के आरोपों की जांच शुरू

आजमगढ़। जनपद के देवगांव थाना क्षेत्र में दहेज उत्पीड़न का एक मामला सामने आया है। विवाहिता की शिकायत पर पुलिस ने पति, सास, ससुर और देवर के खिलाफ दहेज मांगने, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पीड़िता पूजा ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उसकी शादी 19 जनवरी 2025 को जौनपुर जनपद के केराकत थाना क्षेत्र के देवरिया गांव निवासी शशि सिंह के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के समय उसके मायके पक्ष ने अपनी क्षमता के अनुसार करीब 50 ग्राम सोना और पांच लाख रुपये नकद दहेज दिया था, लेकिन इसके बावजूद ससुराल पक्ष अतिरिक्त दहेज की मांग करता रहा।


मारपीट और जान से मारने की धमकी का आरोप
शिकायत के अनुसार, दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता के साथ मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की गई। गर्भावस्था के दौरान भी उसके साथ मारपीट की गई। बेटी के जन्म के बाद भी उत्पीड़न जारी रहा। पीड़िता ने आरोप लगाया कि पति, सास, ससुर और देवर ने उसके साथ मारपीट की तथा अतिरिक्त दहेज न लाने पर जान से मारने की धमकी दी। बाद में उसे मायके भेज दिया गया और लगातार धमकियां दी जाती रहीं। शिकायत में पति पर दूसरी महिला से संबंध होने का भी आरोप लगाया गया है।


इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 एवं 4 तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 85, 351(3) और 115(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक सुरेश सिंह को सौंपी गई है।


पुलिस ने शुरू की जांच
देवगांव पुलिस का कहना है कि मामले में विधिक कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी गई है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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