पिकअप खरीदने का सपना बना मुसीबत! ₹5.75 लाख के फाइनेंस घोटाले का आरोप, कोर्ट के आदेश पर 5 के खिलाफ मुकदमा

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फाइनेंस हुआ, किस्तें भी कटने लगीं… लेकिन न मिली पिकअप, न मिला पैसा


आजमगढ़। सेकेंड हैंड पिकअप वाहन खरीदने की चाह एक युवक के लिए भारी पड़ गई। थाना सिधारी क्षेत्र निवासी विजय शंकर यादव की शिकायत पर न्यायालय के आदेश से पिकअप वाहन की खरीद, फाइनेंस और ट्रांसफर के नाम पर ₹5.75 लाख की कथित धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र के मामले में पांच नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है।


पिकअप बेचने वाले से लेकर फाइनेंस कंपनी और बैंक मैनेजर तक पर आरोप
एफआईआर के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने एक सेकेंड हैंड पिकअप वाहन खरीदने का सौदा किया था। आरोप है कि अशोक कुमार गौड़ उर्फ राहुल गौड़ (वाहन विक्रेता), धीरज कुमार मिश्रा (मैनेजर, इंडोस्टार कैपिटल), सरवन गिरी (फाइनेंसर), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कोटिला शाखा के मैनेजर तथा यासिर अख्तर (वाहन स्वामी) ने मिलकर पिकअप का फाइनेंस कराने का भरोसा दिलाया और आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक दस्तावेज तथा हस्ताक्षरित चेक अपने पास ले लिए।


नाम पर पास कराया ₹5.75 लाख का लोन, पिकअप भी नहीं मिली
शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसके नाम पर ₹5.75 लाख का वाहन ऋण स्वीकृत करा दिया गया, लेकिन न तो पिकअप उसके नाम ट्रांसफर हुई और न ही लोन की रकम उसे मिली। जब उसने वाहन स्वामी से संपर्क किया तो पता चला कि उसे भी पूरी रकम नहीं मिली है। आरोप है कि इस दौरान फर्जी नो-ड्यूज तैयार कर वाहन ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी करने की कोशिश की गई।


किस्तें कटती रहीं, विरोध पर धमकी का भी आरोप
पीड़ित का कहना है कि उसके बैंक खाते से लोन की किस्तें कटनी शुरू हो गईं, जबकि उसे न पिकअप मिली और न ही लोन की राशि। आरोप है कि जब उसने इसका विरोध किया और जानकारी मांगी तो उसे धमकाया गया। स्थानीय स्तर पर कार्रवाई न होने के बाद उसने न्यायालय की शरण ली।


कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा
न्यायालय के आदेश पर थाना सिधारी पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 352 एवं 351(3) के तहत पांचों नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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