
वाराणसी के दो शातिर अपराधियों समेत गिरोह पर केस दर्ज, डीएम की अनुमति के बाद कोतवाली पुलिस की कार्रवाई
रिपोर्ट: मनोज कुमार गोंड
आजमगढ़। जनपद में सक्रिय शातिर चेन स्नैचर गिरोह के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई जिलाधिकारी की स्वीकृति के बाद थाना कोतवाली में की गई।
एफआईआर के अनुसार, गिरोह का सरगना विशाल उर्फ बंटी निवासी पुराना कांशीराम आवास, थाना शिवपुर (वाराणसी) है। उसके साथ पिंटू हरिजन उर्फ अशोक निवासी भिटारी, थाना लोहता (वाराणसी) को भी नामजद किया गया है। पुलिस के अनुसार, 8 नवंबर 2025 को आजमगढ़ शहर में महिला से सोने की चेन लूटने की घटना में दोनों आरोपियों की संलिप्तता सामने आई थी। गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों के कब्जे से लूटी गई सोने की चेन भी बरामद हुई थी। इस मामले में पहले से न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है।
जांच में सामने आया कि गिरोह आर्थिक लाभ के लिए संगठित रूप से चेन स्नैचिंग जैसी घटनाओं को अंजाम देता है, जिससे आमजन में भय और असुरक्षा का माहौल बना रहता है। इसी आधार पर गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2(ख) एवं 3(1) के तहत गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है कि गिरोह की आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने और जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है।