फोटो-डाटा चोरी, फिर सोशल मीडिया पर कथित ‘झूठी रिपोर्ट’! वरिष्ठ लिपिक की शिकायत पर मुकदमा दर्ज

आजमगढ़ आजमगढ़ क्राइम आजमगढ़ खास खबर आजमगढ़ शहर

दीवानी न्यायालय के वरिष्ठ लिपिक ने लगाया आरोप- सोशल मीडिया अकाउंट से फोटो और डिजिटल डाटा निकालकर वीडियो-रील प्रसारित की गई, मान-सम्मान प्रभावित करने का दावा

हिंदी न्यूज़ 24
आजमगढ़। सोशल मीडिया पर कथित तौर पर गलत रिपोर्ट प्रसारित करने और बिना अनुमति फोटो व डिजिटल डाटा इस्तेमाल करने के आरोप में कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। दीवानी न्यायालय आजमगढ़ में वरिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत सतीश सिंह की शिकायत पर दर्ज एफआईआर में अज्ञात आरोपी के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
गलत तरीके से काम कराने के दबाव का लगाया आरोप
एफआईआर में सतीश सिंह ने बताया कि आठ सितंबर 2026 को एक अधिवक्ता की ओर से उन पर कथित रूप से गलत तरीके से कार्य कराने के आशय से दबाव बनाया जाने लगा। शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्होंने ऐसा कार्य करने से इनकार कर दिया। इसके बाद नौ सितंबर को दीवानी बार एसोसिएशन में उनके विरुद्ध प्रार्थना पत्र दिए जाने की बात भी एफआईआर में दर्ज है।
सोशल मीडिया अकाउंट से फोटो निकालने का आरोप
शिकायतकर्ता का आरोप है कि आठ सितंबर को एक इंस्टाग्राम आईडी के माध्यम से उनकी अनुमति के बिना उनके सोशल मीडिया अकाउंट से डिजिटल डाटा लिया गया। एफआईआर के मुताबिक उनकी फोटो निकालकर उसका इस्तेमाल किया गया और बिना तथ्यों की सत्यता की जांच किए उनके संबंध में कथित गलत रिपोर्ट प्रसारित कर दी गई।
शिकायत से पहले ही वीडियो-रील चलाने का दावा
सतीश सिंह ने अपनी शिकायत में कहा है कि उनके खिलाफ संबंधित शिकायत का प्रार्थना पत्र नौ सितंबर 2026 को प्रस्तुत किया गया था, जबकि उनके अनुसार ‘टाइम्स ऑफ आजमगढ़’ की ओर से आठ सितंबर को ही इससे संबंधित वीडियो/रील सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दी गई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ गलत आरोप लगाकर वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर प्रसारित एवं शेयर की गई।
मान-सम्मान और सामाजिक करियर प्रभावित होने का आरोप
एफआईआर में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ प्रसारित वीडियो में लगाए गए कथित गलत आरोपों से उनके मान-सम्मान और सामाजिक करियर को नुकसान पहुंचा। उन्होंने अपने और अपने परिवार को मानसिक प्रताड़ना होने तथा मानसिक क्षति पहुंचने का भी दावा किया है। शिकायतकर्ता ने पुलिस से सोशल मीडिया पर वायरल किए गए कंटेंट को हटवाने और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
अज्ञात के खिलाफ FIR, इंस्पेक्टर अनुराग कुमार करेंगे जांच
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार कोतवाली थाने में एफआईआर संख्या 0495 24 सितंबर 2026 को रात 9:48 बजे दर्ज की गई। मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66C का उल्लेख है। एफआईआर में आरोपी के तौर पर ‘इंस्टाग्राम आईडी टाइम्स ऑफ आजमगढ़’ से संबंधित अज्ञात व्यक्ति का उल्लेख किया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *