ऑपरेशन कनविक्शन: लूट के आरोपी को 10 साल का सश्रम कारावास, 5 हजार रुपये जुर्माना

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आजमगढ़ की एएसजे/एंटी करप्शन विशेष अदालत ने सुनाया फैसला, बरदह थाने में वर्ष 2015 में दर्ज हुआ था मुकदमा
पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी से मिली सजा

हिंदी न्यूज़ 24
आजमगढ़। ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत आजमगढ़ पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते लूट के एक मामले में आरोपी को सजा सुनाई गई है। शुक्रवार, 17 अक्टूबर 2026 को एएसजे/एंटी करप्शन (स्पेशल) कोर्ट नंबर-1, आजमगढ़ ने अभियुक्त दिनेश चौरसिया उर्फ टेनी को दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
पुलिस के अनुसार, अभियुक्त दिनेश चौरसिया उर्फ टेनी पुत्र रामधनी, निवासी राजेपुर, थाना जलालपुर, जनपद जौनपुर के विरुद्ध थाना बरदह में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में 8 मार्च 2015 को उपनिरीक्षक जयचन्द भारती ने लिखित तहरीर दी थी। आरोप था कि अभियुक्त ने रास्ते में पट्टे में कील लगाकर ट्रक को पंचर किया और चालक को डराकर-धमकाकर लूट की घटना को अंजाम दिया।
इस मामले में थाना बरदह पर मुकदमा अपराध संख्या 26/2015 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 399 और 401 में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों को परीक्षित कराया गया। पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल की निगरानी और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप न्यायालय ने अभियुक्त को दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
आजमगढ़ पुलिस के अनुसार, ऑपरेशन कनविक्शन अभियान का उद्देश्य गंभीर अपराधों में प्रभावी विवेचना और न्यायालय में मजबूत पैरवी के माध्यम से दोषियों को सजा दिलाना है।

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