सरकारी चकमार्ग और नाले की भूमि पर निर्माण कर रास्ता बाधित करने का आरोप, बिलरियागंज पुलिस ने बीएनएस की धारा 329(3) में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की
बिलरियागंज, आजमगढ़। बिलरियागंज थाना क्षेत्र में सरकारी चकमार्ग और नाले की भूमि पर कथित अतिक्रमण कर पक्का निर्माण किए जाने के मामले में पुलिस ने एक नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता बिनित कुमार ने आरोप लगाया है कि राजस्व ग्राम चिनहटी, परगना व तहसील सगड़ी स्थित गाटा संख्या 26 और 27, जो चकमार्ग एवं नाले के रूप में दर्ज हैं, पर आरोपी राजकुमार पुत्र लछवजोर, निवासी नसोपुर, थाना बिलरियागंज द्वारा पक्का आवासीय निर्माण कराया जा रहा है।
शिकायत में कहा गया है कि आरोपी द्वारा निर्माण के साथ-साथ ईंट की दीवार और गेट बनाकर रास्ते को अवरुद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे सरकारी चकमार्ग प्रभावित होने के साथ आम लोगों के आवागमन में भी बाधा उत्पन्न होने की आशंका है।
पीड़ित का यह भी कहना है कि 9 जुलाई 2026 को आरोपी को लिखित रूप से चकमार्ग और नाली की ओर किसी प्रकार का निर्माण न करने की सूचना दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी रखा गया। शिकायत के साथ जियो टैग फोटो, स्पॉट मेमो तथा पूर्व में दिए गए लिखित बयान की प्रतियां भी पुलिस को उपलब्ध कराई गईं।
शिकायत के आधार पर बिलरियागंज थाना पुलिस ने 04 अगस्त 2026 को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 329(3) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक प्यारे राम को सौंपी गई है। पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।