तीन वाहन राज्य सरकार के पक्ष में जब्त, एक आरोपी तीन माह के लिए जिला बदर

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आजमगढ़ पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालयों के आदेश, गोवंश के अवैध परिवहन में इस्तेमाल वाहनों पर हुई कार्रवाई

पवई के परविन्द उर्फ नाटे को 24 घंटे में जिला छोड़ने का आदेश; जहानागंज की डीजायर कार पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर अवमुक्त करने के निर्देश

हिंदी न्यूज़ 24
आजमगढ़। अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए आजमगढ़ पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालयों ने एक आरोपी को तीन माह के लिए जिला बदर करने और तीन वाहनों को राज्य सरकार के पक्ष में सम्पहरित करने के आदेश दिए हैं। वहीं जहानागंज से संबंधित एक डीजायर कार के मामले में पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर उसे नियमानुसार अवमुक्त करने का आदेश दिया गया है।
पवई के परविन्द उर्फ नाटे को किया गया जिला बदर
पवई थाना क्षेत्र के मौजा बसही अशरफपुर निवासी परविन्द उर्फ नाटे पुत्र ओमप्रकाश के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई थी। पुलिस के अनुसार उसके खिलाफ वर्ष 2019 से 2025 तक पांच अभियोग दर्ज या उल्लिखित हैं। इनमें आबकारी अधिनियम, मारपीट, धमकी, गोवध निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और गैंगस्टर एक्ट से संबंधित मामले शामिल हैं।
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) के न्यायालय ने वाद संख्या 543/2026 में 16 सितंबर 2026 को धारा 3(3) के तहत आदेश पारित किया। इसके तहत परविन्द उर्फ नाटे को 24 घंटे के भीतर आजमगढ़ की सीमा से बाहर जाने और तीन माह तक जिले में प्रवेश नहीं करने का निर्देश दिया गया है।
नौ गोवंश मिलने पर ट्रक हुआ सम्पहरित
जीयनपुर थाने के मुकदमा संख्या 581/2023 में गोवंश के अवैध परिवहन में प्रयुक्त ट्रक संख्या UP52-F-7823 को राज्य सरकार के पक्ष में सम्पहरित करने का आदेश दिया गया है। पुलिस के अनुसार वाहन से नौ जीवित गोवंश बरामद हुए थे। जांच के दौरान वाहन की नंबर प्लेट में बदलाव की बात भी सामने आई थी। जिलाधिकारी न्यायालय ने 15 सितंबर 2026 को वाहन को सम्पहरित करने का आदेश पारित किया।
दो गायों के मामले में बोलेरो मैक्सी ट्रक जब्त
फूलपुर थाने के मुकदमा संख्या 173/2022 में बोलेरो मैक्सी ट्रक संख्या UP65-CT-9387 का इस्तेमाल गोवंश के अवैध परिवहन में किए जाने का मामला सामने आया था। पुलिस के अनुसार वाहन से दो गाय बरामद हुई थीं, जिनमें एक जीवित और एक मृत थी। मामले में जिलाधिकारी न्यायालय ने 15 सितंबर को वाहन को राज्य सरकार के पक्ष में सम्पहरित करने का आदेश दिया।
पिकअप जब्त, डीजायर कार को मिली राहत
जहानागंज थाने के मुकदमा संख्या 33/2025 में पिकअप संख्या UP60-AT-8071 और डीजायर कार संख्या UP54-AY-0356 के संबंध में कार्रवाई हुई। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पिकअप को राज्य सरकार के पक्ष में सम्पहरित करने का आदेश दिया।
वहीं डीजायर कार के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर न्यायालय ने उसे अवमुक्त करने का आदेश दिया। निर्देश के अनुसार, यदि कार किसी अन्य अभियोग में वांछित नहीं है तो वाहन स्वामी की पहचान सत्यापित करने के बाद कार उसे सौंपने की कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस के अनुसार, अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी वैधानिक कार्रवाई और न्यायालय में की गई पैरवी के परिणामस्वरूप ये आदेश हुए हैं। पुलिस का कहना है कि आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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