गैंगेस्टर केसी राय के 10 करोड़ की अवैध संपत्ति पर चला प्रशासनिक हंटर

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अजमतपुर कोडर स्थित गगनचुंबी इमारत के कुर्की का आदेश, बीएनएसएस की धारा 107 के तहत अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई


फर्जी खतौनी से ठगी कर बनाया था गगनचुंबी इमारत, अपराधियों का रहता था जमावड़ा, फिलहाल केसी राय है सलाखों के पीछे


आजमगढ़। जनपद पुलिस और प्रशासन ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गैंगस्टर, भूमाफिया और हिस्ट्रीशीटर कृष्णचन्द्र राय उर्फ केसी राय की करीब 10 करोड़ की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश प्राप्त कर लिया गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर धारा 107 बीएनएसएस के तहत यह कार्रवाई की गई है, जिसे आजमगढ़ में इस धारा के अंतर्गत अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है।


पुलिस के अनुसार कोतवाली थाने में दर्ज मुकदमा संख्या 92/2026 की विवेचना के दौरान सामने आया कि कृष्णचन्द्र राय ने फर्जी खतौनी के जरिए जमीन के नाम पर लोगों से ठगी कर अर्जित अवैध धन से ग्राम कोडर अजमतपुर में वर्ष 2012 से भूमि खरीदकर गगनचुंबी इमारत का निर्माण कराया। बाद में समय-समय पर उसका विस्तार और नवीनीकरण भी कराया गया। जांच में यह भी सामने आया कि यह इमारत अपराधियों के जमावड़े और आपराधिक गतिविधियों की योजना बनाने का प्रमुख केंद्र बनी हुई थी। राजस्व विभाग द्वारा भूमि का चिन्हांकन एवं मूल्यांकन तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा भवन का तकनीकी मूल्यांकन कराए जाने पर संपत्ति की अनुमानित बाजार कीमत करीब 10 करोड़ रुपये आंकी गई। कोर्ट ने भी माना कि अभियुक्त के पास भवन निर्माण या बैंक ऋण की किश्तों के भुगतान के लिए कोई वैध आय का स्रोत नहीं था और संपत्ति अपराध से अर्जित धन से बनाई गई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्यबीर सिंह ने धारा 107 बीएनएसएस के तहत संपत्ति कुर्क करने का आदेश पारित करते हुए तहसीलदार को उसका प्रशासक नियुक्त किया है।


पुलिस के अनुसार उक्त संपत्ति पांच गाटा संख्या में फैली हुई है और अभियुक्त ने वर्ष 2012 से अपराध के धन के बल पर लगातार आसपास की जमीन खरीदकर अपना साम्राज्य खड़ा किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुवन कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी की मौजूदगी में कोतवाली पुलिस और राजस्व विभाग ने यह कार्रवाई की। कृष्णचन्द्र राय वर्तमान में जेल में निरुद्ध है तथा प्रशासनिक आधार पर उसे पूर्व में अंबेडकरनगर कारागार स्थानांतरित किया जा चुका है। पुलिस के अनुसार कृष्णचन्द्र राय के खिलाफ आजमगढ़ के विभिन्न थानों में ठगी, कूटरचना, आपराधिक विश्वासघात, गैंगस्टर्स एक्ट, एससी-एसटी एक्ट समेत गंभीर धाराओं में 16 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने कहा कि संगठित अपराध, भूमाफियाओं और अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों के खिलाफ आगे भी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

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