दहेज में कार की मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित करने का आरोप, पति समेत छह पर मुकदमा

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कार नहीं मिलने पर मारपीट, गला दबाने और घर से निकालने का आरोप, सरायमीर थाने में दर्ज हुई एफआईआर, जांच शुरू

हिंदी न्यूज़ 24
आजमगढ़। दहेज में मारुति कार की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को कथित रूप से मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने के मामले में सरायमीर थाना पुलिस ने पति समेत छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एफआईआर में पति, ससुर, सास, दो ननद और देवर को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के साथ दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज किया है।
एफआईआर के अनुसार विवाहिता की शादी 2 मई 2021 को कंधरापुर थाना क्षेत्र निवासी चंदन गुप्ता के साथ हुई थी। शिकायत में आरोप है कि शादी के समय मायके पक्ष की ओर से सामर्थ्य के अनुसार नकद और घरेलू सामान सहित आभूषण दिए गए थे। इसके बावजूद ससुराल पक्ष के लोग दहेज में मारुति कार नहीं मिलने को लेकर विवाहिता को कथित रूप से प्रताड़ित करने लगे।
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि विवाहिता को अपशब्द कहने, मारपीट करने और कभी-कभी कमरे में बंद रखने जैसी हरकतें की गईं। इस दौरान पति-पत्नी के बीच एक पुत्र का जन्म भी हुआ, लेकिन शिकायतकर्ता के अनुसार ससुराल पक्ष के व्यवहार में बदलाव नहीं आया।
एफआईआर में 18 जुलाई 2026 की घटना का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया गया है कि पति चंदन गुप्ता समेत परिवार के छह लोगों ने विवाहिता के साथ गाली-गलौज और मारपीट की। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसका गला दबाया गया और पति ने कथित तौर पर अवैध असलहे से मारने की धमकी दी। इसके बाद जेवरात लेकर उसे घर से निकालने का आरोप लगाया गया है।
शिकायत के मुताबिक मायके पहुंचने के बाद परिजन उसे लेकर कंधरापुर थाने गए थे। वहां अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए विवाहिता ने उच्च अधिकारियों से शिकायत की। इसके बाद परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई किरण की प्रक्रिया के बाद मामले में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए।
सरायमीर थाने में 24 सितंबर 2026 को रात 10:29 बजे एफआईआर दर्ज की गई। मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता की धारा 85, 115(2), 352 और 351(3) तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराएं 3 और 4 लगाई गई हैं।

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