
रकम मांगने पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी का आरोप, कोतवाली में तीन के खिलाफ मुकदमा
जमीन खरीदने के लिए रकम लेने के बाद जमीन न दिलाने और पैसा वापस मांगने पर गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। रौनली, सिधारी निवासी बिरेन्द्र कुमार चौहान की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि जमीन दिलाने के नाम पर अलग-अलग तारीखों में कुल 5.30 लाख रुपये लिए गए, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी न तो जमीन दिलाई गई और न ही रकम वापस की गई।
हिंदी न्यूज़ 24
आजमगढ़। सिधारी थाना क्षेत्र के रौनली निवासी बिरेन्द्र कुमार चौहान ने कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह जमीन खरीदना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर का काम करने वाले मुहल्ला कुर्मीटोला, कोतवाली निवासी देशचंद गुप्ता और उनके बेटे यश गुप्ता से संपर्क किया। शिकायत के अनुसार दोनों ने जमीन का प्लाट दिलाने की बात कही थी।
तहरीर के मुताबिक, बिरेन्द्र ने 15 मई 2019 को 50 हजार रुपये, 23 मई को 50 हजार, छह जून को 20 हजार, 18 जून को 2.85 लाख, 19 जून को 15 हजार और दो अगस्त 2019 को 30 हजार रुपये देशचंद गुप्ता के खाते में आरटीजीएस के माध्यम से भेजे। इन रकमों की कुल राशि 4.50 लाख रुपये बताई गई है। इसके बाद देशचंद के कहने पर 20 अगस्त 2019 को आरटीजीएस के जरिये अंश कुमार के खाते में 80 हजार रुपये और भेजे गए। इस तरह शिकायतकर्ता के अनुसार कुल 5.30 लाख रुपये दिए गए।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि रकम लेने के बाद आरोपी उसे जमीन दिलाने के नाम पर इधर-उधर टालते रहे। काफी समय बीतने के बाद जब उसने जमीन दिलाने अथवा रुपये वापस करने को कहा तो आरोपी कथित तौर पर नाराज हो गए। आरोप है कि उसके साथ गाली-गलौज की गई और धमकी दी गई कि अधिक दबाव बनाने पर जान से मारकर खत्म कर देंगे तथा दोबारा रुपये मांगने से भी मना किया गया।
मामले में बिरेन्द्र कुमार चौहान की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने देशचंद गुप्ता, यश गुप्ता और अज्ञात व्यक्ति अंश कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।