
3 किलो चीनी के लिए देने होंगे 54 रुपये, पात्र गृहस्थी कार्ड पर प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न का वितरण
हिंदी न्यूज़ 24
आजमगढ़। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत सितंबर माह के खाद्यान्न का वितरण जनपद में शुरू हो गया है। उचित दर की दुकानों के माध्यम से 10 से 25 सितंबर 2026 तक ई-वेइंग लिंक्ड ई-पॉस मशीनों से पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।
जिला पूर्ति अधिकारी रामेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि सितंबर माह में अंत्योदय राशन कार्डधारकों को प्रति कार्ड 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल, यानी कुल 35 किलो खाद्यान्न निःशुल्क दिया जाएगा। वहीं पात्र गृहस्थी राशन कार्ड से जुड़े प्रत्येक यूनिट पर एक किलो गेहूं और चार किलो चावल, कुल पांच किलो खाद्यान्न मुफ्त मिलेगा।
अंत्योदय कार्डधारकों को 54 रुपये में मिलेगी चीनी
अंत्योदय कार्डधारकों को जुलाई, अगस्त और सितंबर 2026 की त्रैमासिक अवधि के सापेक्ष तीन किलो चीनी भी दी जाएगी। चीनी की दर 18 रुपये प्रति किलो निर्धारित है। इस हिसाब से तीन किलो चीनी के लिए कार्डधारक को 54 रुपये देने होंगे।
चीनी वितरण में पोर्टेबिलिटी की सुविधा नहीं होगी। यानी अंत्योदय कार्डधारकों को चीनी अपनी मूल उचित दर दुकान से ही प्राप्त करनी होगी। हालांकि खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
25 सितंबर को भी मिलेगा राशन
वितरण की अंतिम तिथि 25 सितंबर निर्धारित की गई है। इस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर पाने वाले लाभार्थियों को मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के जरिए राशन प्राप्त करने की सुविधा दी जाएगी।
जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शासन की ओर से जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए पात्र लाभार्थियों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न और चीनी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।