
पांच लाख रुपये नकद और चार पहिया वाहन की मांग पूरी न होने पर प्रताड़ना का आरोप, दस लोगों के खिलाफ मुकदमा
हिंदी न्यूज़ 24
आजमगढ़। दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को कथित तौर पर प्रताड़ित करने, मारपीट करने और गला दबाकर जान से मारने का प्रयास करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की तहरीर पर मुबारकपुर पुलिस ने पति समेत दस लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एफआईआर रविवार को दर्ज की गई।
एफआईआर के मुताबिक विवाहिता का निकाह 29 अप्रैल 2025 को मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार अब्दुल रहीम पुत्र मोबीन निवासी हजरत खानकाह, बिंदवल जयराजपुर, बिलरियागंज क्षेत्र के साथ हुआ था। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष की ओर से अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाने लगा।
तहरीर में आरोप लगाया गया है कि विवाहिता से पांच लाख रुपये नकद और चार पहिया वाहन की मांग की गई। मांग पूरी नहीं होने पर कथित तौर पर गाली-गलौज, मारपीट और मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न किया जाता रहा। विवाद को समाप्त कराने के लिए दोनों पक्षों के बीच समझौते का प्रयास भी किया गया। एफआईआर में 30 अप्रैल 2026 को समझौता और 11 मई 2026 को पीड़िता के मायके जाने का उल्लेख है, लेकिन इसके बाद भी उत्पीड़न जारी रहने का आरोप लगाया गया है।
गला दबाकर मारने का प्रयास, ननद पर चाकू लगाने का आरोप
एफआईआर में 18 मई 2026 की घटना का उल्लेख करते हुए पीड़िता ने आरोप लगाया है कि दहेज की मांग को लेकर उसके साथ फिर मारपीट की गई और गला दबाकर दम घोंटने का प्रयास किया गया। आरोप है कि इसी दौरान ननदों ने गले पर चाकू रखकर जान से मारने की धमकी दी। किसी तरह पीड़िता ने अपने मायके वालों को सूचना दी और वहां पहुंचकर अपनी जान बचाई।
पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में अपने स्त्रीधन, जेवरात और अन्य वैवाहिक सामान के ससुराल पक्ष के कब्जे में होने की बात भी कही है। साथ ही अपने और मायके वालों को जान से मारने की धमकी दिए जाने का आरोप लगाया है।
दस लोगों के खिलाफ केस, जांच शुरू
मुबारकपुर पुलिस ने तहरीर के आधार पर पति अब्दुल रहीम, मोबीन, सलमान, आसिफ, फातिमा, सुल्ताना, अफसाना, असमा, सलमा और नगमा के खिलाफ विभिन्न धाराओं में कार्रवाई दर्ज की है। एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 85, 115(2), 352 व 351(3) तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराएं 3 और 4 लगाई गई हैं।